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Ambala News: हेरोइन रखने के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 01:26 AM IST
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All three accused found guilty of possessing heroin
अंबाला सिटी। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने हेरोइन तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डॉ. अशोक कुमार की कोर्ट ने आरोपियों द्वारा स्वेच्छा से गुनाह कबूल करने और उनके सुधरने की इच्छा को देखते हुए नरम रुख अपनाया।
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कोर्ट ने तीनों दोषियों को अंडरगोन यानी उतनी ही जेल की सजा सुनाई है, जितनी वे मुकदमे के दौरान पहले ही हिरासत में काट चुके हैं। इसके साथ ही उन पर कुल 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 22 अगस्त 2019 का है । अंबाला कैंट थाने के अंतर्गत एएसआई जसविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा कॉलोनी निवासी मोहित को काबू किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 7.15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिसका वह कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका।
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पूछताछ के दौरान आरोपी मोहित ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसे यह नशीला पदार्थ विक्रम और विकास ने सप्लाई किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट अदालत में पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में गवाहियां चल रही थीं, तभी तीनों आरोपियों ने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामद हेरोइन (7.15 ग्राम) कानूनन तय कम मात्रा से थोड़ी ही ज्यादा है। इसके अलावा, दोषियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं। इसलिए कोर्ट ने नरम रुख अपनाया।
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