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बिना नक्शा पास करवाये बना रहे कोठियां, 50 को भेजे नोटिस
Updated Thu, 27 Sep 2018 08:20 AM IST
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बिना नक्शा पास करवाए बना रहे कोठियां, 50 को भेजे नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
बराड़ा। नगरपालिका क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण को लेकर नगरपालिका सख्त हो गई है। इस मामले में अब तक 50 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है।
कस्बे में नगर पालिका की परमिशन के बिना कुछ लोग कोठियां बना रहे हैं, जबकि कोठी बनाने से पहले नगर पालिका से नक्शा पास करवाना व नगर पालिका का टैक्स बनवाना जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोगों ने मकान बनाने से पहले बाकायदा फाइल जमा करवा कर नपा का टैक्स भरा है, लेकिन कुछ लोग बिना नक्शा पास करवाए ही मकान व कोठियां बना रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका का टैक्स चोरी हो रहा है।
बाक्स
मिलीभगत कर हो रहा निर्माण
शेर सिंह, कर्मपाल, महिंद्र सिंह आदि निवासियों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कोठियां बनाने या मकान रिपेयर करने से पहले नगर पालिका की परमिशन होना जरूरी है। लेकिन यहां पर नगर पालिका से मिलीभगत कर बिना नक्शा पास करवाए निर्माण हो रहा है। यह सब धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि नपा प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। कुछ निर्माण तो पूरे भी हो चुके हैं।
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यह है टैक्स का स्लैब
नगर पालिका ने नक्शा पास करवाने के लिए टैक्स स्लैब बनाया है। इसके तहत आवास के लिए 80 रुपये प्रति यार्ड, कमर्शियल 600 रुपये प्रति स्केयर मीटर, मलबा फीस 100 स्केयर यार्ड 1200 रुपये, 101 से 200 स्केयर यार्ड तक 1800 रुपये स्केयर यार्ड, 201 से 300 तक 4800 रुपये स्केयर यार्ड, 301 से अधिक पर 6000 रुपये प्रति स्केयर यार्ड दिया जाता है।
कोट्स
कोठी, मकान या दुकान बनाने से पहले नगर पालिका से परमिशन लेनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो नोटिस भेज कर कार्रवाई की जाती है। नपा कार्यालय की ओर से 50 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
-अजय वालिया, सचिव, नगर पालिका, बराड़ा।
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अमर उजाला ब्यूरो
बराड़ा। नगरपालिका क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण को लेकर नगरपालिका सख्त हो गई है। इस मामले में अब तक 50 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है।
कस्बे में नगर पालिका की परमिशन के बिना कुछ लोग कोठियां बना रहे हैं, जबकि कोठी बनाने से पहले नगर पालिका से नक्शा पास करवाना व नगर पालिका का टैक्स बनवाना जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोगों ने मकान बनाने से पहले बाकायदा फाइल जमा करवा कर नपा का टैक्स भरा है, लेकिन कुछ लोग बिना नक्शा पास करवाए ही मकान व कोठियां बना रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका का टैक्स चोरी हो रहा है।
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मिलीभगत कर हो रहा निर्माण
शेर सिंह, कर्मपाल, महिंद्र सिंह आदि निवासियों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कोठियां बनाने या मकान रिपेयर करने से पहले नगर पालिका की परमिशन होना जरूरी है। लेकिन यहां पर नगर पालिका से मिलीभगत कर बिना नक्शा पास करवाए निर्माण हो रहा है। यह सब धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि नपा प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। कुछ निर्माण तो पूरे भी हो चुके हैं।
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यह है टैक्स का स्लैब
नगर पालिका ने नक्शा पास करवाने के लिए टैक्स स्लैब बनाया है। इसके तहत आवास के लिए 80 रुपये प्रति यार्ड, कमर्शियल 600 रुपये प्रति स्केयर मीटर, मलबा फीस 100 स्केयर यार्ड 1200 रुपये, 101 से 200 स्केयर यार्ड तक 1800 रुपये स्केयर यार्ड, 201 से 300 तक 4800 रुपये स्केयर यार्ड, 301 से अधिक पर 6000 रुपये प्रति स्केयर यार्ड दिया जाता है।
कोट्स
कोठी, मकान या दुकान बनाने से पहले नगर पालिका से परमिशन लेनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो नोटिस भेज कर कार्रवाई की जाती है। नपा कार्यालय की ओर से 50 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
-अजय वालिया, सचिव, नगर पालिका, बराड़ा।