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सामूहिक दुराचार में दोषी को 12 साल कैद की सजा
सोनीपत/ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2013 09:44 PM IST
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हरियाणा के जिला सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार के एक दोषी भटगांव निवासी विजय को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
मामले में दो आरोपी नाबालिग हैं, जिसके कारण उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
शहर के कालूपुर चुंगी क्षेत्र निवासी एक महिला ने 28 दिसंबर, 2012 को पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की शहर के एक राजकीय स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती है।
उसकी बेटी ने उसे बताया कि 27 दिसंबर को वह स्कूल जाने के लिए कालूपुर चुंगी पर खड़ी थी।
इसी दौरान उनकी कालोनी के दो युवक बाइक लेकर उसके पास आए तथा उन्होंने मोबाइल से फोन कर अपने साथी गांव भटगांव निवासी विजय को कार लेकर बुला लिया था।
महिला ने बताया था कि तीनों उसकी बेटी को जबरन कार में डाल सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था।
जांच में कालूपुर निवासी दोनों आरोपी नाबालिग निकले थे। जिनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
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मामले में दो आरोपी नाबालिग हैं, जिसके कारण उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
शहर के कालूपुर चुंगी क्षेत्र निवासी एक महिला ने 28 दिसंबर, 2012 को पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की शहर के एक राजकीय स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती है।
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उसकी बेटी ने उसे बताया कि 27 दिसंबर को वह स्कूल जाने के लिए कालूपुर चुंगी पर खड़ी थी।
इसी दौरान उनकी कालोनी के दो युवक बाइक लेकर उसके पास आए तथा उन्होंने मोबाइल से फोन कर अपने साथी गांव भटगांव निवासी विजय को कार लेकर बुला लिया था।
महिला ने बताया था कि तीनों उसकी बेटी को जबरन कार में डाल सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था।
जांच में कालूपुर निवासी दोनों आरोपी नाबालिग निकले थे। जिनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।