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Gorakhpur News: कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड के गवाहों को मिलेगी कड़ी सुरक्षा, जानिए क्या है वजह
Wed, 18 Jan 2023 12:04 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 18 Jan 2023 12:04 PM IST
सार
सीबीआई ने अपनी अपील के साथ कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जारी गवाहों की सुरक्षा के आदेश की प्रति भी पेश की। सीबीआई की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार झा ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है।
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मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में हुई कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में गवाह बने लोगों को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विनय कुमार झा ने डीजीपी को आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट में ऐसी व्यवस्था होगी कि गवाह और आरोपी आमने-सामने न होने पाए।
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दरअसल, इस मामले में पांच आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इस वजह से मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सीबीआई से सुरक्षा की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक, मीनाक्षी गुप्ता ने सुरक्षा की मांग को लेकर सीबीआई को प्रार्थनापत्र दिया था। सीबीआई ने इसे सही ठहराते हुए कोर्ट को बताया है कि मनीष हत्या के केस के मुख्य गवाह मीनाक्षी गुप्ता, मनीष के दोस्त हरबीर सिंह और होटल के मैनेजर आदर्श तिवारी हैं, यह सभी काफी कमजोर गवाह हैं। जबकि, सभी आरोपी पुलिस वाले हैं और वे अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गवाहों की जान का खतरा है।
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साथ ही सीबीआई को यह भी आशंका है कि आरोपी पुलिस वाले गवाहों को डराकर गवाही प्रभावित करा सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट से यह भी अपील की थी कि अब इस मामले की 6-7 फरवरी को गवाही होनी है। ऐसे में कई बार आरोपी कोर्ट परिसर में ही गवाहों को घूरकर या आंखों से भी डरा देते हैं। जिससे केस की गवाही प्रभावित होने की आशंका है।
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सीबीआई ने अपनी अपील के साथ कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जारी गवाहों की सुरक्षा के आदेश की प्रति भी पेश की। सीबीआई की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार झा ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब इस मामले की गवाही आरोपी पुलिस वालों के सामने नहीं होगी। बल्कि, जिस वक्त कोर्ट में गवाही होगी, उस वक्त आरोपी पर्दे के पीछे होंगे। ताकि, आरोपियों का गवाहों से आमना-सामना न होने पाए।
इन्हें मिली थी जमानत
कोर्ट ने दरोगा अक्षय मिश्रा, राहुल दुबे, विजय यादव, सिपाही कमलेश यादव और प्रशांत को जमानत दी थी। यह सभी जमानत पर रिहा है।
घटना में कब क्या हुआ
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब इस मामले की गवाही आरोपी पुलिस वालों के सामने नहीं होगी। बल्कि, जिस वक्त कोर्ट में गवाही होगी, उस वक्त आरोपी पर्दे के पीछे होंगे। ताकि, आरोपियों का गवाहों से आमना-सामना न होने पाए।
इन्हें मिली थी जमानत
कोर्ट ने दरोगा अक्षय मिश्रा, राहुल दुबे, विजय यादव, सिपाही कमलेश यादव और प्रशांत को जमानत दी थी। यह सभी जमानत पर रिहा है।
घटना में कब क्या हुआ
- 27 सितंबर 2021 : होटल कृष्णा पैलेस में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिसकर्मियों की पिटाई से मौत हुई।
- 28 सितंबर 2021 : मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया और उसकी मांग पर पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए।
- 29 सितंबर 2021 : आधी रात बाद पत्नी मीनाक्षी की तहरीर पर तीन नामजद समेत छह पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया।
- 02 अक्तूबर 2021 : पत्नी मीनाक्षी की मांग पर गठित कानपुर एसआईटी जांच को गोरखपुर पहुंची थी।
- 10 अक्तूबर 2021 : आरोपी एसएचओ जगत नारायण सिंह और चौकी इंचार्ज रहे अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।
- 12 अक्तूबर 2021 : दरोगा राहुल दुबे, सिपाही प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
- 13 अक्तूबर 2021 : सिपाही कमलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया।
- 16 अक्तूबर 2021 : दरोगा विजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
- 02 नवंबर 2021 : सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
- 07 जनवरी 2022 : सीबीआई ने व्यापारी हत्याकांड में लखनऊ की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
- 09 जनवरी 2023 : सीबीआई कोर्ट ने एसएचओ जेएन सिंह को छोड़ अन्य सभी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
- 10 जनवरी 2023 : पांच आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट से जमानत मिल गई।