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राहत: 30 सितंबर तक वैध होंगे वाहनों के सभी दस्तावेज, इस खास वजह से बढ़ाई गई वैधता
Thu, 24 Jun 2021 09:53 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 24 Jun 2021 09:53 AM IST
सार
कोरोना के कारण बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहनों से संबंधित दस्तावेज की वैधता। पहले 30 जून तक ही वैध थे दस्तावेज की समय सीमा।
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गोरखपुर शहर में दौड़ती वाहन।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
जिस किसी के भी ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहनों से संबंधित अन्य दस्तावेज की वैधता खत्म हो रही है उनके लिए राहत भरी खबर है। अब वैधता खत्म होने के बाद भी वाहनों के दस्तावेज 30 सितंबर तक मान्य होंगे। कोरोना के कारण परिवहन विभाग ने सभी दस्तावेज की वैधता बढ़ाई है। पहले ये दस्तावेज 30 जून तक मान्य थे।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के परमिट, पंजीकरण समेत अन्य दूसरे दस्तावेज की वैधता 30 सिंतबर 2021 तक बढ़ा दी है। बताया कि इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक शासनादेश जारी कर जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि फरवरी 2021 को वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेज की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण केंद्र सरकार ने पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर इन वाहनों के दस्तावेज की वैधता बढ़ाई थी। अब यह वैधता छठवीं बार बढ़ाई गई है।
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नहीं होगी कोई कार्रवाई
अब वाहन फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित कागजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ने के बाद अब इस तरह के कागजों की जांच करने वाले अधिकारी वैधता को लेकर 30 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस नए फैसले के बाद आम आदमी को राहत मिलेगी और अपने दस्तावेज की वैधता बढ़वाने के लिए समय भी मिलेगा।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के परमिट, पंजीकरण समेत अन्य दूसरे दस्तावेज की वैधता 30 सिंतबर 2021 तक बढ़ा दी है। बताया कि इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक शासनादेश जारी कर जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि फरवरी 2021 को वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेज की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
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बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण केंद्र सरकार ने पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर इन वाहनों के दस्तावेज की वैधता बढ़ाई थी। अब यह वैधता छठवीं बार बढ़ाई गई है।
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नहीं होगी कोई कार्रवाई
अब वाहन फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित कागजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ने के बाद अब इस तरह के कागजों की जांच करने वाले अधिकारी वैधता को लेकर 30 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस नए फैसले के बाद आम आदमी को राहत मिलेगी और अपने दस्तावेज की वैधता बढ़वाने के लिए समय भी मिलेगा।