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यूपी पंचायत चुनाव: जाति प्रमाण पत्र के लिए मारामारी, लेखपालों के पीछे दौड़ लगा रहे दावेदार

Fri, 12 Mar 2021 04:02 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 12 Mar 2021 04:02 PM IST
सार

  • जिले में 30 हजार से अधिक आवेदन, लेखपालों का पूरा समय रिपोर्ट लगाने में बीत रहा
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने जरूरी

 

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UP panchayat chunav 2021 candidate maintain your paper in Gorakhpur
पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले की सभी तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। करीब 30 हजार आवेदन लंबित हैं। उम्मीदवार, लेखपालों के पीछे और तहसील के सुबह से ही चक्कर लगा रहे हैं।

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लेखपालों की सिफारिश कर रहे तो जल्दी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जन प्रतिनिधियों, रसूखदारों और अफसरों तक से सिफारिशें कराई जा रही हैं। उधर लेखपालों का भी ज्यादातर समय आवेदनों में रिपोर्ट लगाने और सत्यापन में बीत रहा है। बाद में कोई विवाद न हो इसलिए एक- एक आवेदन को लेकर सतर्कता बरतनी पड़ रही है।
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आरक्षित वर्ग के दावेदारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी
डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। इनमें से एक जाति प्रमाण पत्र भी है। एससी, एससी महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है।
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ग्राम पंचायत सदस्य पद की रिजर्व सीटों के उम्मीदवारों को प्रारूप 'अ' के हिसाब से अपनी जाति से संबधित घोषणा पत्र भरना होगा। जबकि प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप 'ब' पर अपनी जाति संबंधी घोषणा पत्र भरना होगा। इसके साथ ही नोटरी से सत्यापन भी कराना अनिवार्य है नामांकन पत्र के साथ ही प्रत्याशी के नाम और प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी।

आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 14 मार्च को फाइनल आरक्षण सूची जारी की जाएगी। ऐसे में अगर आपने भी पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो आपके लिए भी ये सूचनाएं काम की है।

 

21 से कम हुई उम्र तो निरस्त होगी उम्मीदवारी

पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र नामांकन पत्र जमा करने के दौरान 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट की आयु इससे कम होगी तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नियमों और निर्देशों को भी ध्यान में रखना होगा।

नामांकन पत्र, जमानत राशि पर इतना खर्च करना पड़ेगा
कोई भी प्रत्याशी किसी भी पद के लिए ज्यादा से ज्यादा चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये खर्च करना पड़ेगा। वहीं, इस पद की जमानत धनराशि 500 रुपये जमा करनी होगी। इसके अलावा जो प्रत्याशी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उन्हें 300 रुपये देने होंगे।

बीडीसी और प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को 2000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन के लिए 500 रुपये जबकि जिला पंचायत सदस्य पद की जमानत राशि 4000 रुपये निर्धारित की गई है। अगर कैंडिडेट एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला है तो उन्हें तय राशि का आधा ही जमा करना होगा। बता दें कि नामांकन पत्र नगद देकर तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है। वहीं, जमानत राशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा करनी होगी।

 

ग्राम पंचायत का निवासी होना है जरूरी

प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा प्रस्तावक को भी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है। अगर उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत से है तो वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है मगर इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रस्तावक उस वार्ड का वोटर हो, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है।

इसी तरह बीडीसी का उम्मीदवार पंचायत के किसी भी वार्ड से लड़ सकता है, लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का होना जरूरी है, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ने जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी भी अपने वार्ड के साथ-साथ किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। बशर्ते उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का ही होना चाहिए, जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।

आपराधिक रिकार्ड की भी देनी होगी जानकारी
नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उम्मीदवार को अनुलग्नक-1 भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र के साथ सिर्फ घोषणा पत्र भर सकता है लेकिन अन्य पदों के उम्मीदवारों को अनुलग्नक-1 के साथ शपथ पत्र भी भरना अनिवार्य होगा। इसका नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापन जरूरी होगा।

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