माटी कला संबंधी उद्योग लगाने पर मिलेगी ढाई लाख की सब्सिडी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन
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माटी कला संबंधी किसी भी तरह का उद्योग लगाने पर 10 लाख के ऋण पर ढाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सात जनवरी तक खादी ग्रामोद्योग विभाग में आवेदन किया जा सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने तथा मिट्टी से निर्मित सामान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी दे रही है।
मिट्टी के खिलौना निर्माण, प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेट्स, डोंगे आदि को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक माटीकला के परंपरागत, प्रशिक्षित, अनुभवी कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ के तहत यह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उनके लिए मिट्टी कला के विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत व कार्यशील पूंजी मिलाकर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध कराया जाएगा।
ढाई लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल लागत का पांच प्रतिशत पूंजी स्वयं अंशदान में लगानी होगी। शेष पूंजीगत बैंक ऋण पर लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार से मिलेगी।
योग्यता
इस योजना में सभी अभ्यर्थी का साक्षर होना जरूरी है। किंतु पांच लाख से अधिक की परियोजना के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
सात जनवरी तक जमा करें आवेदन
आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लें। इसमें परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड एवं कार्यशाला का नजरी नक्शा व चौहद्दी का प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान/पार्षद/सभासद द्वारा जारी) के साथ अन्य सभी अपेक्षित कागजात की छाया प्रतियों सहित सात जनवरी तक कार्यालय में जमा करें।
इन नंबरों पर फोन कर लें जानकारी
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एमपी मौर्य ने बताया कि विशेष जानकारी 0551-2201570 तथा 9839189335 पर प्राप्त की जा सकती है।