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जिले में शर्तों के साथ आज से खुलेंगे बाजार, बढ़ेगी रौनक

Tue, 01 Jun 2021 12:04 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jun 2021 12:04 AM IST
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जिले में शर्तों के साथ आज से खुलेंगे बाजार, बढ़ेगी रौनक
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- शासन स्तर से सप्ताह में सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकान खोलने की मिली अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगज। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए जिले में लागू लॉकडाउन मेेेेेें ढील दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब मंगलवार से शुक्रवार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक अनुमति वाले प्रतिष्ठान खुलेंगे। शनिवार व रविवार को बंदी जारी रहेगी। प्रतिष्ठानों के खुलने से बाजारों में रौनक भी बढ़ जाएगी।
शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सक्रिय केस की संख्या 600 से कम है। 600 से अधिक सक्रिय केस होने पर लॉकडाउन के मानक पुन: प्रभावी होंगे। अब औद्योगिक संस्थान व सब्जी मंडी भी बचाव के तौर-तरीकों ले साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट खुलेंगे मगर वहां बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। होम डिलेवरी की छूट रहेगी। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट, मास्क व फेस कवर का प्रयोग करना होगा। ऑटो पर चालक समेत दो तथा ई-रिक्शा पर चालक समेत तीन तथा चार पहिया पर चार लोगों के आने-जाने की छूट रहेगी। पौधे की नर्सरी भी खुलेगी। अंडे, मांस व मछली की दुकान साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को पूरा करते हुए खुलेंगे। स्थल पर खुलापन नहीं होना चाहिए।
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अपर एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश का अनुपालन कराया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई भी होगी।
स्कूल, जिम व माल रहेंगे बंद
जिले भर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
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सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक होगी उपस्थिति
जिले के सरकारी दफ्तरों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम होगा। इसमें भी रोटेशन प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन से जुड़े विभाग में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं।

धार्मिक स्थल पर पांच व शादी में 25 की होगी उपस्थिति
-नई व्यवस्था के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर अधिकतम पांच लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
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