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रेस्टोरेंट व मॉल आज से खुलेंगे
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रेस्टोरेंट व मॉल आज से खुलेंगे
महराजगंज। जिले में सोमवार से दुकानों को सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की छूट मिलेगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुलेंगे। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी।
शासन के निर्देश के क्रम में जारी किए गए दिशानिर्देश के मुताबिक रेस्टोरेंट व मॉल्स में इफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल व जिम नहीं खुलेंगे। अपर उपजिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
दो दिन की साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी
जिले में शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।
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विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।
पुलिसकर्मी करेंगे पेट्रोलिंग
पुलिसकर्मी व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा।
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महराजगंज। जिले में सोमवार से दुकानों को सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की छूट मिलेगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुलेंगे। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी।
शासन के निर्देश के क्रम में जारी किए गए दिशानिर्देश के मुताबिक रेस्टोरेंट व मॉल्स में इफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल व जिम नहीं खुलेंगे। अपर उपजिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
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दो दिन की साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी
जिले में शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।
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विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।
पुलिसकर्मी करेंगे पेट्रोलिंग
पुलिसकर्मी व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा।