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छात्रा से दुष्कर्म के नाबालिग आरोपित को पुलिस ने पकड़ा
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प्राथमिक जांच में वीडियो बनाने की नहीं हुई पुष्टि, लालगंज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र के एक स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को चाकू से डराकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने पकड़ लिया है। नाबालिग होने के कारण आरोपित को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे राजकीय बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया।
मामले की विवेचना कर रहे एसओ रोहित कुमार उपाध्याय ने बताया कि आरोपित के वीडियो बनाने की बात प्रथम दृष्ट्या सही नहीं पाई गई। पीड़िता की मां ने बताया है कि दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था लेकिन विपक्षी नहीं माने। उल्टे उसके पति (पीड़िता के पिता) पर ही आरोपित की मां से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस जांच करने लगी। स्थिति पलटती देख पीड़िता की मां न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 31 अगस्त को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।
एसओ के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र की सत्रह वर्षीय पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया है कि दो साल पहले उसकी बेटी को स्कूल से लौटते वक्त संतकबीरनगर निवासी आरोपित ने रास्ते में रोक लिया। हाथ में चाकू लेकर डराते हुए पास के बगीचे में ले गया और हत्या की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। इसे वायरल करने की धमकी देकर तीस मई 2021 की रात फोन करके उसे फिर बगीचे में बुलाया और दोबारा दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी पीड़िता की मां को हो गई। उसके काफी दबाव बनाने पर लड़की ने गांव में मामा के घर रहने वाले आरोपित पर आरोप लगाया कि उसे चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। उसकी मां जब गांव में रहने वाले आरोपी के मामा से उलाहना देने गई तो तो उसे अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। इस बीच काफी दिनों तक दोनों पक्षों में शादी कराने के समझौते की कोशिश होती रही। मगर दोनों के नाबालिग होने की वजह से बात नहीं बनी। पुलिस की जांच में चाकू दिखाने और वीडियो बनाने की बात साबित नहीं हो पाई। विवेचक का कहना है कि बाकी तफ्तीश की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र के एक स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को चाकू से डराकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने पकड़ लिया है। नाबालिग होने के कारण आरोपित को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे राजकीय बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया।
मामले की विवेचना कर रहे एसओ रोहित कुमार उपाध्याय ने बताया कि आरोपित के वीडियो बनाने की बात प्रथम दृष्ट्या सही नहीं पाई गई। पीड़िता की मां ने बताया है कि दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था लेकिन विपक्षी नहीं माने। उल्टे उसके पति (पीड़िता के पिता) पर ही आरोपित की मां से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस जांच करने लगी। स्थिति पलटती देख पीड़िता की मां न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 31 अगस्त को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।
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एसओ के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र की सत्रह वर्षीय पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया है कि दो साल पहले उसकी बेटी को स्कूल से लौटते वक्त संतकबीरनगर निवासी आरोपित ने रास्ते में रोक लिया। हाथ में चाकू लेकर डराते हुए पास के बगीचे में ले गया और हत्या की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। इसे वायरल करने की धमकी देकर तीस मई 2021 की रात फोन करके उसे फिर बगीचे में बुलाया और दोबारा दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी पीड़िता की मां को हो गई। उसके काफी दबाव बनाने पर लड़की ने गांव में मामा के घर रहने वाले आरोपित पर आरोप लगाया कि उसे चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। उसकी मां जब गांव में रहने वाले आरोपी के मामा से उलाहना देने गई तो तो उसे अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। इस बीच काफी दिनों तक दोनों पक्षों में शादी कराने के समझौते की कोशिश होती रही। मगर दोनों के नाबालिग होने की वजह से बात नहीं बनी। पुलिस की जांच में चाकू दिखाने और वीडियो बनाने की बात साबित नहीं हो पाई। विवेचक का कहना है कि बाकी तफ्तीश की जा रही है।
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