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Gorakhpur News: दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 23 May 2023 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 May 2023 02:15 AM IST
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Rape accused sentenced to life imprisonment
गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के खैराबाद डूडी निवासी प्रमोद निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय व विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि 5 दिसंबर 2018 को अभियुक्त, किशोरी को बहला फुसलाकर कर गुजरात ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 24 मार्च 2019 को अभियुक्त ने किशोरी को घर छोड़ दिया। किशोरी और उसकी मां को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान मारने की धमकी दी।
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