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गोरखपुर: मुफ्त दाल, नमक, तेल पर लागू नहीं है पोर्टेबिलिटी, मूल कोटे की दुकान से ही मिलेगी सुविधा
Mon, 20 Dec 2021 02:55 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 20 Dec 2021 02:55 PM IST
सार
जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रुटीन अनाज के अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाएं पोर्टेबिलिटी सुविधा में नहीं आती हैं।
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कोटेदार।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखपुर जिले में शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क दाल, नमक और खाद्य तेल राशन कार्ड धारकों को उनके मूल कोटे की दुकान से ही लेना होगा। राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा इन सामानों पर लागू नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी ने लाभार्थियों से अपनी मूल कोटे की दुकान से ही दाल, नमक और खाद्य तेल लेने की अपील की है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निशुल्क गेहूं-चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अनाज की पूर्ति पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना लागू है।
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इसके तहत कोई भी राशन कार्ड धारक किसी भी कोटे की दुकान से गेहूं-चावल निशुल्क या उचित दर पर ले सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक एक किलोग्राम चना या दाल, एक किलोग्राम नमक और एक लीटर रिफाइंड या सरसों का तेल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिसंबर का निशुल्क दाल, तेल और नमक का वितरण किया जा रहा है।
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जिला सूत्रों के अनुसार पोर्टेबिलिटी योजना का लाभ उठाने वाले राशन कार्ड धारक दूसरी कोटे की दुकान से निशुल्क गेहूं-चावल के साथ ही मुफ्त चना, नमक और खाद्य तेल भी देने का दबाव बनाते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रुटीन अनाज के अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाएं पोर्टेबिलिटी सुविधा में नहीं आती हैं।