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योगी सहित पांच जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज कराने वाले परवेज को नहीं मिली जमानत
Thu, 22 Oct 2020 09:04 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 22 Oct 2020 09:04 PM IST
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परवेज परवाज। (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला।
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राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। उस पर आरोप है कि कूटरचित डीवीडी तैयार कर तत्कालीन सांसद व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पांच जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी।
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना था कि अभियुक्त परवेज परवाज अपने आप को एकाउंट इंडिया डॉट कॉम का प्रधान संपादक बताकर मीडिया की धौंस देकर अधिकारियों को ब्लैकमेल करता है।
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16 नवंबर 2007 को आरोपी परवेज परवाज ने तत्कालीन सांसद महंत योगी आदित्यनाथ, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ल एवं वादी मुकदमा पूर्व विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग बी.आर.डी मेडिकल कालेज डॉक्टर वाई.डी. सिंह की छवि धूमिल करने की नीयत से न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसपर मुकदमा दर्ज हुआ।
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अभियुक्त परवेज परवाज ने विवेचक को एक डीवीडी उपलब्ध कराई, जिसे सेंट्रल सी.एफ.एस.एल सी.बी.आईं नई दिल्ली जांच के लिए भेजा गया तो जांच में पाया गया कि उक्त डी.वी.डी टेपर्ड एवं एडिट की गई है। इसमें से डॉक्टर वाईडी सिंह की मौत हो चुकी है।