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Gorakhpur: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को प्रतिपूर्ति देने का आदेश, समय से रुपये न देने पर देना होगा ब्याज

Fri, 25 Nov 2022 02:49 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 25 Nov 2022 02:49 PM IST
सार

आयोग के समक्ष कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाणी चौक निवासी परिवादिनी मीना देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण द्विवेदी का कहना था कि परिवादिनी के पुत्र मनीष कुमार ने मेसर्स एमबी मोटर्स से एक मोटर साइकिल हीरो स्पेलेंडर 11 जनवरी 2016 क्रय की थी।

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Order to reimburse National Insurance Company
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णानंद मिश्र व सुधा उपाध्याय ने कोलकाता के 3 मिडलटन स्ट्रीट स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिया कि वह परिवादिनी मीना देवी को बीमा की धनराशि एक लाख रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करें। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप मे प्रदान करें।
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आयोग के समक्ष कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाणी चौक निवासी परिवादिनी मीना देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण द्विवेदी का कहना था कि परिवादिनी के पुत्र मनीष कुमार ने मेसर्स एमबी मोटर्स से एक मोटर साइकिल हीरो स्पेलेंडर 11 जनवरी 2016 क्रय की थी। जिसमें स्कीम के तहत एक वर्ष में दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये का निजी दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित था। परिवादिनी का पुत्र मनीष कुमार लेबर का काम करता था।
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18 जनवरी 2016 को एक गाड़ी पर माल उतारने व लादने हेतु वह कानपुर गया। वापस आते समय फैजाबाद स्थित मुमताज नगर में कुमारी चंद्रावती महाविद्यालय के पास सामने गाय आ जाने से गाड़ी पलट गई,जिसमे परिवादिनी के लड़के को काफी चोटें आई। परिवादिनी के लड़के का इलाज 18 जनवरी 2016 से 3 फरवरी 2016 तक चला और अंत में 6 फरवरी 2016 को दुर्घटना में आई चोटों के कारण घर पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
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