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lockdown 4.0: आज से इन शर्तों पर खुलीं दुकानें, नहीं मिल सकेगी ये खास सुविधा

Wed, 27 May 2020 10:51 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 27 May 2020 10:51 AM IST
सार

  • अंदाज से जांचनी होगी फिटिंग, ट्रॉयल रूम रहेगा लॉक
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

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Open Clothes shop today but locked trial room in gorakhpur
फाइल फोटो।

विस्तार

भले ही कपड़े की दुकानें आज से खुलने लगेंगी, लेकिन ट्रॉयल रूम में ताला बंद रहेगा। आपको अंदाज से ही कपड़ों की फिटिंग जांचनी होगी। संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी कपड़ा व्यापारियों को हिदायत दी है कि कोई भी दुकानदार ट्रॉयल रूम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा।

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निरीक्षण के दौरान अगर कहीं ट्रायल रूम खुला मिला, तो संबंधित पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उधर, डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने इस बात की जानकारी चस्पा करेंगे कि रोस्टर के मुताबिक उनकी दुकानें किस-किस दिन खुलेंगी।

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ये है श्रेणी और समय व दिन

दुकानों की श्रेणी                                                            समय  व दिन
स्टेशनरी                                                                      ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उवर्रक   ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक  सोमवार से शनिवार)
सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर                 ( सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
आटो मोबाइल पार्ट, मोटर रिपेयर वर्कशाप                         (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)
बैट्री, टायर-ट्यूब शॉप                                                     ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
चश्मा- मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें                         ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत       ( सुबह 11 से  शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
प्रिटिंग प्रेस                                                                   ( सुबह 11 से 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)
ड्राई क्लीनर्स                                                                 (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर)                                       ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ शॉप                                      ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
आभूषण (ज्वैलरी शॉप)                                                  (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
जूता, चप्पल, बैग                                                          (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी, ऑन लाइन सेंटर                     ( सुबह 11 से 05 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
स्पोर्ट्स शॉप, दर्जी                                                        ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक  सोमवार से शनिवार )
श्रृंगार, बिसाथा, गिफ्ट आइटम                                         ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
साइकिल, घड़ी                                                             ( सुबह  11 से  शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
सजावट, गद्दा, हैंडलूम                                                    ( सुबह 11 से  6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
मछली-मीट, अंडा, दूध, (होम डिलिवरी)                             (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
दवा, राशन, कोरियर, पार्सल ( होम डिलिवरी)                      ( सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
मिठाई की दुकान, बेकरी (होम डिलिवरी)                             (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
आइस्क्रीम (होम डिलिवरी)                                                (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)

दुकानों को खोलने की ये होंगी शर्तें

  • दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।
  • दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
  • दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में 05 से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी
  • हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।
  • दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराना होगा।
  • दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
  • दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।
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बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को ये भी करना होगा

बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमे 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेगे। वहीं बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान अलग-अलग दिन खोलने के आदेश में बदलाव की मांग
जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की सूची जारी की है, उसमें कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें अलग-अलग दिन खोलने का आदेश है। इससे व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर कपड़े के दुकानदार कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री साथ-साथ करते हैं।

ऐसे में अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने के आदेश पर फिर विचार किया जाना चाहिए। एक ही दुकान को रोस्टर के हिसाब से अलग-अलग दिन खोल पाना मुश्किल है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन हुआ तो दूसरी परेशानी बढ़ेगी।

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर) की दुकान सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और कपड़े, साड़ी, कटिंग क्लॉथ की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार खोला जाना है। इस पर व्यापारियों को आपत्ति है।

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