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Exclusive: अब प्रत्येक निरीक्षक और एसआई के पास होगी दो-दो मुकदमों की पैरवी

Fri, 03 Feb 2023 11:42 AM IST
vivek shukla शिवम सिंह, गोरखपुर।
शिवम सिंह, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 03 Feb 2023 11:42 AM IST
सार

अभी तक सिर्फ बड़े मुकदमों की पैरवी कोर्ट में कर पुलिस सजा दिलाने की कोशिश करती है, इसमें अच्छी कामयाबी मिलने के बाद पुलिस अब हरेक मुकदमे की पैरवी करने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए आईजी ने आदेश जारी कर दिया है।

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Now each inspector and SI will have two cases each
डीआईजी जे. रविंद्र गौड़। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कोर्ट में अब छोटे केसों की पैरवी भी पुलिस करेगी। इसके लिए जिले में तैनात हर निरीक्षक और एसआई को दो-दो मुकदमों की पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें आफिस में काम करने वाले पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक मामलों की न्यायालय में पुलिस पैरवी करके सजा करवा सकें। इस संबंध में आईजी जे. रविंद्र ने रेंज के सभी जिले (गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज) के एसएसपी/एसपी को आदेश जारी कर दिया है।

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जानकारी के मुताबिक, अभी तक सिर्फ बड़े मुकदमों की पैरवी कोर्ट में कर पुलिस सजा दिलाने की कोशिश करती है, इसमें अच्छी कामयाबी मिलने के बाद पुलिस अब हरेक मुकदमे की पैरवी करने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। आईजी ने दिए आदेश में साफ कर दिया है कि अगर, किसी थाने में केस की संख्या कम हो और एसआई की संख्या हो तो बगल के थाने के मुकदमों की पैरवी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए।
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कई ऐसे मामले होते है, जिसमें बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों की गवाही होनी होती है, ऐसे मामलों की जिम्मेदारी आफिस में तैनात निरीक्षक या एसआई को सौंपी जाए। पिछले साल 2022 में 100 से अधिक लोगों को आजीवन करावास की सजा दिलाने में पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है।
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जनवरी में गोरखपुर में 60 लोगों को सजा

गोरखपुर में जनवरी 2023 में 60 लोगों को सजा दिलाने में पुलिस की पैरवी काम आई है। 14 बदमाशों को आजीवन कारावास, 03 बदमाशों को दस वर्ष की सजा, 5 बदमाशों को सात वर्ष की सजा, 38 बदमाशों को सात वर्ष से कम की सजा हुई है।

आईजी जे. रविंद्र ने कहा कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस पैरवी कर न्यायालय से सजा कराने में कामयाबी पाई है। इसे देखते हुए रेंज के सभी जिले के एसएसपी, एसपी को आदेश दिया गया है कि हर निरीक्षक व एसआई को दो-दो केस के पैरवी की जिम्मेदारी देने का आदेश दिया गया है। ऑनलाइन मीटिंग कर सभी एसपी को इसे तत्काल लागू करने को भी निर्देश दिया गया है।

 

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