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घर से कर रहे शादी-तिलक तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, बस इस बात का रखना होगा ध्यान
Thu, 18 Jun 2020 07:47 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 18 Jun 2020 07:47 PM IST
सार
- मांगलिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए रोज कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे कई
- सिर्फ मैरेज हॉल, होटल से आयोजन तो ही प्रशासन के अनुमति की आवश्यकता
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शादी-तिलक जैसे मांगलिक आयोजन अगर घर से कर रहे हैं तो आपको को किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैरेज हॉल, होटल या लॉज आदि में ऐसे आयोजन करने की दशा में ही जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी है। दोनों ही स्थिति में सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि वर और वधू, दोनों ही पक्षों को मिलाकर संख्या 50 से अधिक न हो।
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राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद भी तिलक और शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए रोजाना तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें अपने घर या बगल के खाली मैदान में शादी या तिलक का आयोजन करना है।
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आलम यह है कि एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह के समझाने पर भी लोग अनुरोध कर रहे हैं कि घर से शादी के लिए भी उन्हें अनुमति दे दी जाए। तसल्ली के लिए एडीएम भी ऐसे लोगों के आवेदन पर अलाऊ यानी अनुमति लिख दे रहे हैं।
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मैरेज हॉल, होटल के लिए अनुमति की यह है प्रक्रिया
फाइनेंस एडीएम राजेश सिंह ने कहा कि घर से शादी, तिलक जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। लोग झूठ में ही परेशान हैं। पुलिस को भी यह संदेश दे दिया गया है। सिर्फ मैरेज हॉल या होटल-रेस्त्रां से शादी कर रहे हैं तो ही अनुमति की जरूरत पड़ेगी। संबंधित को ध्यान रखना होगा कि मांगलिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक की भीड़ नहीं होनी चाहिए।
अगर आप मैरेज हॉल या होटल-रेस्त्रां से शादी, तिलक आदि मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो आपकों शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी कार्यालय पर एक प्रोफार्मा मिलेगा। उसे भरने के बाद उसे वहीं जमा करना होगा। वहां से इस प्रोफार्में पर संबंधित थाना, सीओ कार्यालय और एसपी सिटी की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति जारी करेंगे।
अगर आप मैरेज हॉल या होटल-रेस्त्रां से शादी, तिलक आदि मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो आपकों शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी कार्यालय पर एक प्रोफार्मा मिलेगा। उसे भरने के बाद उसे वहीं जमा करना होगा। वहां से इस प्रोफार्में पर संबंधित थाना, सीओ कार्यालय और एसपी सिटी की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति जारी करेंगे।