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समाचार पत्र वितरक भी पेंशन के पात्र, 12 जनवरी को यहां कराएं पंजीकरण
Fri, 08 Jan 2021 12:12 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 08 Jan 2021 12:12 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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समाचार पत्र वितरकों का भविष्य अब सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इच्छुक समाचार पत्र वितरक 12 जनवरी को सुबह 11 बजे से उपश्रमायुक्त कार्यालय (रेलवे स्टेशन रोड स्थित रोडवेज बस डिपो के पास) पहुंचकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए श्रम विभाग की ओर से शिविर लगाया जा रहा है।
समाचार पत्र वितरकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अमर उजाला पिछले कई सालों से सक्रिय है। इस सिलसिले में अमर उजाला गोरखपुर की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुरोध पत्र भी दिया गया था। इस संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में वितरकों को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत पेंशन के लिए पंजीकृत करने का निर्देश दिया था। अमर उजाला के विभिन्न यूनिटों में श्रम विभाग के सहयोग से बड़े पैमाने पर वितरकों का पंजीकरण कराया जा रहा है।
सहायक श्रमायुक्त वीके श्रीवास्तव ने बताया कि 15 हजार से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगारों के साथ ही समाचार पत्र वितरक भी इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं। इस योजना में पंजीकरण के लिए समाचार पत्र वितरक की न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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समाचार पत्र वितरकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अमर उजाला पिछले कई सालों से सक्रिय है। इस सिलसिले में अमर उजाला गोरखपुर की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुरोध पत्र भी दिया गया था। इस संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में वितरकों को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत पेंशन के लिए पंजीकृत करने का निर्देश दिया था। अमर उजाला के विभिन्न यूनिटों में श्रम विभाग के सहयोग से बड़े पैमाने पर वितरकों का पंजीकरण कराया जा रहा है।
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सहायक श्रमायुक्त वीके श्रीवास्तव ने बताया कि 15 हजार से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगारों के साथ ही समाचार पत्र वितरक भी इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं। इस योजना में पंजीकरण के लिए समाचार पत्र वितरक की न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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जितना प्रीमियम आप भरेंगे, उतना अंशदान सरकार देगी
60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी। पंजीकरण के लिए अपना आधार कार्ड व बैंक पासबुक लेकर आना है। हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाला एक मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। इसी मोबाइल नंबर पर योजना के पंजीकरण का ओटीपी प्राप्त किया जा सकेगा।
पंजीकरण के बाद प्रीमियम भी जमा करना होता है। इसकी धनराशि उम्र के हिसाब से तय है। प्रतिमाह 55 लेकर 200 रुपये देने पड़ते हैं। अगर उम्र 18 वर्ष है तो प्रतिमाह 55 रुपये प्रीमियम जमा होगा। 29 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को प्रतिमाह 100 रुपये और 40 वर्ष के लाभार्थी को प्रतिमाह 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। प्रीमियम 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जमा करना होगा। जितना अंशदान समाचार पत्र वितरक करेंगे, उतनी ही धनराशि सरकार पेंशन खाते में जमा कराएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी।
पंजीकरण कराएंगे तो दूसरी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे
अप्रैल 2021 में एक पोर्टल शुरू होगा। इसके जरिए कई योजनाएं लांच की जाएंगी। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पात्र होंगे। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने वाले भी इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे। यानी पंजीकरण कराने वाले समाचार पत्र वितरक श्रम विभाग की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।
पंजीकरण के बाद प्रीमियम भी जमा करना होता है। इसकी धनराशि उम्र के हिसाब से तय है। प्रतिमाह 55 लेकर 200 रुपये देने पड़ते हैं। अगर उम्र 18 वर्ष है तो प्रतिमाह 55 रुपये प्रीमियम जमा होगा। 29 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को प्रतिमाह 100 रुपये और 40 वर्ष के लाभार्थी को प्रतिमाह 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। प्रीमियम 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जमा करना होगा। जितना अंशदान समाचार पत्र वितरक करेंगे, उतनी ही धनराशि सरकार पेंशन खाते में जमा कराएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी।
पंजीकरण कराएंगे तो दूसरी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे
अप्रैल 2021 में एक पोर्टल शुरू होगा। इसके जरिए कई योजनाएं लांच की जाएंगी। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पात्र होंगे। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने वाले भी इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे। यानी पंजीकरण कराने वाले समाचार पत्र वितरक श्रम विभाग की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।