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Court News: गोरखपुर में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Fri, 29 Sep 2023 05:29 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 29 Sep 2023 05:29 PM IST
सार

गोरखपुर जिले में अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अवरारूप निवासी अभियुक्त जसवंत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Molestion accused in Gorakhpur sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

गोरखपुर जिले में अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अवरारूप निवासी अभियुक्त जसवंत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल तीन माह कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी ने बताया कि घटना 16 जून 2013 की दिन के 12 बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बाइक पर बैठाकर गोरखपुर के गोपलापुर मोहल्ले में ले गया। वहां एक कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया।
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 इस बात की शिकायत जब वादिनी, अभियुक्त के घर पर करने गई तो उससे गालीगलौज करते हुए धमकी दी गई कि इसकी शिकायत करोगी तो वह पूरे परिवार को जिंदा जला देगा।



 

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