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काम की खबर: अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सस्ते दर पर मिलेगा शैक्षिक लोन, इन खास विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
Fri, 25 Jun 2021 01:36 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 25 Jun 2021 01:36 PM IST
सार
प्रोफेशनल या जॉब ओरिएंटेड कोर्स में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी बीस लाख रुपये तक ले सकते हैं लोन
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : pixabay
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विस्तार
प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी कम ब्याज दर पर बीस लाख रुपये तक का शैक्षिक लोन हासिल कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की ओर से दी जाने वाली सुविधा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के गरीबी रेखा से नीचे और आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी ले सकते हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि प्रोफेशनल कोर्स या जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले उन्हीं विद्यार्थियों विद्यार्थियों को लोन मिलेगा, जिनका चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ हो। शहरी क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आर्थिक आय 1.20 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी के परिवार की आय 98000 रुपये से कम हो तो वह लोन लेने के पात्र हैं। इन्हें तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर शैक्षिक कर्ज उपलब्ध होगा।
यदि किसी विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से अधिक है, लेकिन आठ लाख रुपये से कम है तो वह भी शैक्षिक लोन लेने के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पांच फीसदी प्रतिवर्ष की ब्याजदर पर लोन दिया जाएगा। शैक्षिक लोन लेने के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज के साथ उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के लखनऊ मुख्यालय स्थित कार्यालय 746, सातवां तल जवाहर भवन अशोक मार्ग या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर में जमा करवा सकते हैं।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि प्रोफेशनल कोर्स या जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले उन्हीं विद्यार्थियों विद्यार्थियों को लोन मिलेगा, जिनका चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ हो। शहरी क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आर्थिक आय 1.20 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी के परिवार की आय 98000 रुपये से कम हो तो वह लोन लेने के पात्र हैं। इन्हें तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर शैक्षिक कर्ज उपलब्ध होगा।
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यदि किसी विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से अधिक है, लेकिन आठ लाख रुपये से कम है तो वह भी शैक्षिक लोन लेने के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पांच फीसदी प्रतिवर्ष की ब्याजदर पर लोन दिया जाएगा। शैक्षिक लोन लेने के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज के साथ उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के लखनऊ मुख्यालय स्थित कार्यालय 746, सातवां तल जवाहर भवन अशोक मार्ग या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर में जमा करवा सकते हैं।
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