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Gorakhpur News: माफिया राकेश यादव छह महीने के लिए जिला बदर, गोरखपुर के टॉप-10 बदमाशों की सूची में है शामिल
Tue, 27 Dec 2022 10:20 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 27 Dec 2022 10:20 AM IST
सार
गुलरिहा इलाके के झुंगिया गांव निवासी राकेश यादव पर रंगदारी, हत्या, लूट जैसे गंभीर धाराओं में 30 से अधिक मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। जिले के टाप-10 बदमाशों में शामिल राकेश व उसके साथियों पर गुलरिहा पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें वह जमानत पर है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
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विस्तार
गोरखपुर जिले के टॉप-10 बदमाशों में शामिल माफिया राकेश यादव को डीएम ने छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। देवरिया जिले के लिए जिला बदर किए गए आदेश की कॉपी को गुलरिहा पुलिस ने उसकी पत्नी को सौंप दिया। उसके घर पर पुलिस ने नोटिस भी चस्पा किया है। छह महीने पहले गैंगस्टर एक्ट में उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है।
जानकारी के मुताबिक, गुलरिहा इलाके के झुंगिया गांव निवासी राकेश यादव पर रंगदारी, हत्या, लूट जैसे गंभीर धाराओं में 30 से अधिक मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। जिले के टाप-10 बदमाशों में शामिल राकेश व उसके साथियों पर गुलरिहा पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें वह जमानत पर है। जेल से छूटने के बाद वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।
गुलरिहा पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के साथ ही उसे जिला बदर करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए छह महीने के लिए देवरिया जिले में जिला बदर कर दिया। उसे रोजाना देवरिया के कोतवाली में हाजिरी देनी होगी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय आने की छूट रहेगी।
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जानकारी के मुताबिक, गुलरिहा इलाके के झुंगिया गांव निवासी राकेश यादव पर रंगदारी, हत्या, लूट जैसे गंभीर धाराओं में 30 से अधिक मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। जिले के टाप-10 बदमाशों में शामिल राकेश व उसके साथियों पर गुलरिहा पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें वह जमानत पर है। जेल से छूटने के बाद वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।
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गुलरिहा पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के साथ ही उसे जिला बदर करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए छह महीने के लिए देवरिया जिले में जिला बदर कर दिया। उसे रोजाना देवरिया के कोतवाली में हाजिरी देनी होगी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय आने की छूट रहेगी।
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