{"_id":"6437a9a1e8e2596e35066c63","slug":"life-sentence-for-murder-accused-2023-04-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Court News: हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Court News: हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Thu, 13 Apr 2023 12:35 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 13 Apr 2023 12:35 PM IST
सार
वादी लक्ष्मी नारायण सिंह अपने लड़के अरविंद सिंह व बहू ममता सिंह के साथ एक तिलक समारोह में शामिल होने बरगदवां गए थे। जहां भोजन करते समय अभियुक्तों ने वादी के लड़के अरविंद कुमार सिंह पर हमला कर दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के मेसिडोज कोठी निवासी आशुतोष भट्ट उर्फ टीपू, जटेपुर उत्तरी निवासी छोटू उर्फ रामकरन, गुलरिहा थाना क्षेत्र के संत हुसैन नगर निवासी अभियुक्त नितिन उर्फ निक्की, शिवपुर सहबाजगंज निवासी अभियुक्त दीपक सिंह और शाहपुर थाना क्षेत्र के आदित्यपुरी धर्मपुर निवासी सतीश सोनकर को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि घटना 12 फरवरी 2018 की रात करीब 11 बजे की है। वादी लक्ष्मी नारायण सिंह अपने लड़के अरविंद सिंह व बहू ममता सिंह के साथ एक तिलक समारोह में शामिल होने बरगदवां गए थे। जहां भोजन करते समय अभियुक्तों ने वादी के लड़के अरविंद कुमार सिंह पर हमला कर दिया।
विज्ञापन
अभियुक्तों ने वादी के लड़के को बुरी तरह मारापीटा तथा उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ली। इतने में अभियुक्त आशुतोष भट्ट उर्फ टीपू ने तमंचा निकालकर वादी के लड़के को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन