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Gorakhpur News: दुष्कर्म व धमकी देने के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 15 Feb 2023 12:18 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 15 Feb 2023 12:18 PM IST
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Life sentence for accused of Molesting and threatening
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
अनुसूचित जाति की अवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म  करने और धमकी देने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने झगहां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अभियुक्त त्रिलोकी लोनिया को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।
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अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अर्थदंड अदा किए जाने की स्थिति में उसकी आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेन्द्र त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि अभियुक्त पीड़िता को कट्टा दिखाकर उसके मां बाप को जान मारने की धमकी देकर पांच माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
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जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने  पत्रावली पर उप्लब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

छेड़खानी के अभियुक्तों को पांच साल की सजा

नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने झगहां थाना प्रभारी के ग्राम गहिरा लाला टोला निवासी अभियुक्त दुर्गेश,सोनू,राकेश व दीपू को पांच साल के कठोर कारावास एवं 12 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 13 दिसम्बर 2014 की शाम लगभग छह बजे की है।वादी की दोनो भांजिया शौच के लिए गई थी जहां अभियुक्तों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे।विरोध करने पर अभियुक्तों ने वादी की भांजियों को मारा पीटा।

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