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Gorakhpur News: हत्याभियुक्त पति, ससुर व सास को आजीवन कारावास
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- खजनी के खोरठा गांव में दहेज के लिए की गई थी हत्या
- अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। विवाहिता की हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश तनु भटनागर ने खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा निवासी पति राजेश, ससुर राजेंद्र निषाद एवं सास अतवारी उर्फ कतवारी देवी को आजीवन कारावास व 50 - 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि लाची देवी की लड़की मंजू की शादी अभियुक्त राजेश निषाद के साथ पांच मई 2017 को हुई थी।
शादी के बाद से ही मंजू के पति, ससुर तथा सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुराल के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया तभी से वह मायके में रहने लगी। दो मई 2018 को वह फिर से ससुराल खोरठा गई। उससे फिर से पांच लाख रुपये दहेज मांगा जाने लगा।
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मांग पूरी न कर पाने के कारण ससुराल के लोगों ने साजिश के तहत मंजू की हत्या कर दी तथा उसे आत्महत्या कहने लगे। लाची द्वारा चार मई 2018 को मुकदमा थाना खजनी में दर्ज कराई गई थी।
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- अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। विवाहिता की हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश तनु भटनागर ने खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा निवासी पति राजेश, ससुर राजेंद्र निषाद एवं सास अतवारी उर्फ कतवारी देवी को आजीवन कारावास व 50 - 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि लाची देवी की लड़की मंजू की शादी अभियुक्त राजेश निषाद के साथ पांच मई 2017 को हुई थी।
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शादी के बाद से ही मंजू के पति, ससुर तथा सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुराल के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया तभी से वह मायके में रहने लगी। दो मई 2018 को वह फिर से ससुराल खोरठा गई। उससे फिर से पांच लाख रुपये दहेज मांगा जाने लगा।
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मांग पूरी न कर पाने के कारण ससुराल के लोगों ने साजिश के तहत मंजू की हत्या कर दी तथा उसे आत्महत्या कहने लगे। लाची द्वारा चार मई 2018 को मुकदमा थाना खजनी में दर्ज कराई गई थी।