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Gorakhpur News: गीडा सेक्टर-22 में अवैध होटलों पर प्रशासन का छापा, 2 होटल सील; मैनेजर-मुंशी हिरासत में
Wed, 08 Jul 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिपरौली/गीडा/
संवाद न्यूज एजेंसी, पिपरौली/गीडा/
Updated Wed, 08 Jul 2026 02:22 AM IST
सार
जांच टीम ने होटल संचालकों से लाइसेंस, पंजीकरण और संचालन से जुड़े अन्य अभिलेख मांगे गए लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन ने मौके पर ही दो होटलों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान गीडा थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय व गीडा के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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होटल को सील करने की कार्रवाई करते पुलिस व प्रशासन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
गोरखपुर के गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सेक्टर-22 में अवैध रूप से संचालित होटलों के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम सहजनवां केसरी नंदन तिवारी और तहसीलदार सहजनवां राकेश कन्नौजिया के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा।
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दो होटलों को सील कर मैनेजर और मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन को गीडा क्षेत्र में बिना लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेजों के होटल संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर मंगलवार को टीम ने सेक्टर-22 में औचक निरीक्षण किया।
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इस दौरान होटल संचालकों से लाइसेंस, पंजीकरण और संचालन से जुड़े अन्य अभिलेख मांगे गए लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन ने मौके पर ही दो होटलों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान गीडा थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय व गीडा के अधिकारी भी मौजूद रहे। अचानक हुई कार्रवाई से होटल संचालकों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।
एसडीएम सहजनवां केसरी नंदन तिवारी ने बताया कि गीडा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की शिकायतें मिल रही थीं।
जांच में संबंधित होटल संचालक आवश्यक अभिलेख नहीं दिखा सके, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गीडा क्षेत्र में बिना अनुमति, बिना पंजीकरण या मानकों के विपरीत संचालित किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जांच में संबंधित होटल संचालक आवश्यक अभिलेख नहीं दिखा सके, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गीडा क्षेत्र में बिना अनुमति, बिना पंजीकरण या मानकों के विपरीत संचालित किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।