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Court News: दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 16 Dec 2022 04:16 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 16 Dec 2022 04:16 PM IST
सार

चार माह ससुराल में रहने के बाद जब वादी की बहन घर आई तो बताई कि उसके ससुराल वाले उसे 50 हजार रुपये अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत समझाने के बाद 27 फरवरी 2009 को वादी का बहनोई आया और उसकी बहन को विदा कराकर ले गया।

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Husband accused of dowry death sentenced to 10 years
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश कमालुद्दीन ने सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहर निवासी अभियुक्त पति राजकुमार मौर्य को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय व सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादी कमलेश ने अपनी बहन सोना की शादी अभियुक्त राजकुमार के साथ की थी और गवना अप्रैल 2008 में किया था।
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चार माह ससुराल में रहने के बाद जब वादी की बहन घर आई तो बताई कि उसके ससुराल वाले उसे 50 हजार रुपये अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत समझाने के बाद 27 फरवरी 2009 को वादी का बहनोई आया और उसकी बहन को विदा कराकर ले गया।
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नौ जून 2009 को वादी की बहन का पति अभियुक्त राजकुमार और ससुर वादी के घर आए और बताए की शाम को कुछ विवाद हो गया था तभी से सोना घर से गायब है। 10 जून 2009 को वादी ने अखबार में सूचना पढ़ी कि सहजनवां रेलवे स्टेशन के पश्चिम एक कटी हुई लाश पड़ी है।


 वादी घटनास्थल पर गया तो अपनी बहन की साड़ी का खून लगा टुकड़ा पाया। इस विश्वास पर वह जीआरपी थाने पर गया जहां उसे लाश की फोटो दिखाई गई जो उसकी बहन की थी।

 

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