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आरटीओ: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी होंगे वाहनों से जुड़े सभी काम
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आरटीओ: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी होंगे वाहनों से जुड़े सभी काम
गोरखपुर। अब संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी वाहनों से संबंधित सभी काम हो सकेंगे। शासन ने मंगलवार को पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी। बुधवार से बिना नए नंबर प्लेट के भी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनने लगेंगे। अभिलेखों से संबंधित कार्य शुरू हो जाएंगे।
शासन ने 19 अक्तूबर से पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया था। साथ ही परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इसके बिना अभिलेखों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य न किए जाएं। इसके चलते सोमवार और मंगलवार को एक भी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बने और न ही किसी पंजीयन का नवीनीकरण हुआ। एक भी परमिट जारी नहीं हुआ। वाहन स्वामियों की परेशानी बढ़ गई। नए नंबर प्लेट के लिए वे न तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर पा रहे थे और न ही अधिकारी और कर्मचारी उन्हें समझा पा रहे थे। पूरा विभाग ही लगभग ठहर गया था। परेशानियों को देखते हुए शासन ने वाहन स्वामियों को समझने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।
शासन का नया आदेश प्राप्त हुआ है। वाहन स्वामियों को ऑनलाइन आवेदन करने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय मिल गया है। 30 नवंबर तक तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कार्य हो जाएंगे, लेकिन एक दिसंबर से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।
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-श्याम लाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन
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गोरखपुर। अब संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी वाहनों से संबंधित सभी काम हो सकेंगे। शासन ने मंगलवार को पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी। बुधवार से बिना नए नंबर प्लेट के भी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनने लगेंगे। अभिलेखों से संबंधित कार्य शुरू हो जाएंगे।
शासन ने 19 अक्तूबर से पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया था। साथ ही परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इसके बिना अभिलेखों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य न किए जाएं। इसके चलते सोमवार और मंगलवार को एक भी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बने और न ही किसी पंजीयन का नवीनीकरण हुआ। एक भी परमिट जारी नहीं हुआ। वाहन स्वामियों की परेशानी बढ़ गई। नए नंबर प्लेट के लिए वे न तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर पा रहे थे और न ही अधिकारी और कर्मचारी उन्हें समझा पा रहे थे। पूरा विभाग ही लगभग ठहर गया था। परेशानियों को देखते हुए शासन ने वाहन स्वामियों को समझने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।
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शासन का नया आदेश प्राप्त हुआ है। वाहन स्वामियों को ऑनलाइन आवेदन करने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय मिल गया है। 30 नवंबर तक तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कार्य हो जाएंगे, लेकिन एक दिसंबर से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।
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-श्याम लाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन