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गोरखपुर: जुर्माना की सजा काट रहा गैंगस्टर अभियुक्त सद्दाम रिहा, सजा पहले ही हो चुकी थी पूरी
Thu, 07 Apr 2022 12:55 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 07 Apr 2022 12:55 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सद्दाम को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता था। अर्थदंड अदा होने पर बुधवार की शाम उसकी रिहाई की गई है।
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गोरखपुर जेल से रिहा हुआ सद्दाम।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखपुर में अर्थदंड जमा न होने की वजह से सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद गैंगस्टर अभियुक्त सद्दाम खान को बुधवार को रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति व समाजसेवी मनोज गोयल ने पांच हजार रुपये जमा किए हैं।
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जानकारी के मुताबिक, भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में 135 कैदियों को रिहा करने का आदेश कारागार विभाग से जारी हुआ है। ये सभी 135 कैदी विभिन्न मामलों में अर्थदंड न भर पाने के कारण प्रदेश भर के 48 जेलों में निरुद्ध थे। निर्धन होने के कारण ये कैदी जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ये जेल में ही साधारण कारावास की सजा काट रहे थे।
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मेकिंग नॉक फॉर गुड फाउंडेशन, रायपुर छत्तीसगढ़ के उद्योगपति और समाजसेवी के मनोज गोयल ने इन बंदियों के जुर्माने की राशि आठ लाख 75 हजार 270 रुपये जमा किया। जेलर प्रेम सागर शुक्ल ने बताया कि कारागार में बंद बादल उर्फ सद्दाम खान निवासी फुटहना, थाना, खजनी निवासी है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत उसे दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता था। अर्थदंड अदा होने पर बुधवार की शाम उसकी रिहाई की गई है।
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रिहाई के समय कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति वीडियो कॉल से जेल का निरीक्षण किया। रिहा होने वाला कैदी भविष्य में देश का अच्छा नागरिक बन सके, इसके लिए उसे रिहाई के समय माला पहनाकर प्रेरित किया गया।