Murder in Gorakhpur: पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भतीजे की हत्या का हुआ खुलाया, चार आरोपी गिरफ्तार
एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी सजन साहनी के खिलाफ पहले से ही आबकारी अधिनियम, मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयास सहित अलग-अलग थानों में सात केस दर्ज हैं।
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गोरखपुर जिले के गुलरिहा इलाके के बनगाई गांव में तीन जून की रात पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भतीजे धनंजय साहनी की हुई हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया। मंगलवार को हत्या में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने प्रतिबंधित 9 एमएम की पिस्टल बरामद कर ली। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि घटना वाली रात पुरानी रंजिश में धनंजय के चाचा की पिटाई कर रहे थे, तभी धनंजय आ गया और एक आरोपी को पीटने लगा था, इस वजह से गोली मारी गई। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने पुलिस टीम को 21 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान बनगाई गांव निवासी अजय साहनी उर्फ संतराज, राजेश साहनी, सजन साहनी और चिलुआताल के झुंगिया निवासी रवि के रूप में हुई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन में प्रेस कान्फ्रेंस कर पकड़े गए बदमाशों के बारे में जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रामसजन के कहने पर हम सभी ने मिलकर पुरानी रंजिश में तीन जून की रात राजेश साहनी को रास्ते में रोककर उससे बातचीत कर पूछ रहे थे कि तुम हमेशा गाली क्यों देते हो।
इस दौरान अजय साहनी और रामसजन ललकारने लगे कि आज इसे जान से मार दो। इसके बाद सभी राजेश साहनी को मारने पीटने लगे। तभी शोर सुनकर राजेश साहनी का भतीजा धनंजय वहां आ गया और भिड़ गया। धनंजय ने कच्ची शराब के धंधेबाज अजय साहनी को उठाकर पटक दिया। जिसके बाद रामसजन ने पिस्टल निकाल कर धनंजय के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हम लोग वहां से भागने लगे तो लोगों ने आरोपी अजय को पकड़कर पीट दिया, जिससे वह घायल हो गया था।
जेल में बंद कैदी से 45 हजार में खरीदी थी पिस्टल
एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सीओ चौरीचौरा अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि आरोपी रामसजन ने हत्या में प्रयोग की गई पिस्टल गोरखपुर जेल में बंद संजीत उर्फ सन्नी चौहान से 45 हजार में खरीदी थी। संजीत को चार माह पहले ही हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है और वह जेल में है। पुलिस अब उसके खिलाफ भी केस दर्ज करेगी।
पहले जेल जा चुके हैं पकड़े गए दो आरोपी
एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी सजन साहनी के खिलाफ पहले से ही आबकारी अधिनियम, मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयास सहित अलग-अलग थानों में सात केस दर्ज हैं। वहीं रवि उर्फ राहुल के खिलाफ सेवन सीएलए, आर्म्स एक्ट, बलवा, हत्या के प्रयास में बेलघाट, चिलुआताल, गुलरिहा थाने में पांच केस दर्ज हैं।