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जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: सपा के आलोक समेत अब तक तीन लोगों ने लिए पर्चे, 26 जून को होगा नामांकन
Wed, 23 Jun 2021 10:11 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 23 Jun 2021 10:11 AM IST
सार
तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान और उसके बाद गणना होगी। देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे।
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समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार गुप्ता
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अब तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार गुप्ता समेत तीन लोगों ने पर्चा खरीदा है। मंगलवार को सपा प्रत्याशी ने दो सेट में जबकि कैंपियरगंज के धर्मेंद्र यादव ने एक सेट में पर्चा खरीदा। वहीं, सोमवार को एक पर्चा बिका था।
निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 26 जून को सुबह 11 से तीन बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कोर्ट में नामांकन होगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद पर्चों की जांच और फिर 29 जून को नाम वापसी की तारीख तय है। तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान और उसके बाद गणना होगी। देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे।
मूल प्रमाण पत्र दिखाकर ही वोट डाल सकेंगे सदस्य
जिला पंचायत सदस्यों को अपनी जीत का मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा तभी वोट डालने को मिलेगा। इसके पहले छायाप्रति दिखाकर भी वोट डालने की अनुमति मिल जाती थी। पूरी मतदान और मतगणना की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी।
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चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सभी को खर्च का ब्यौरा देना होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ तैनात प्रेक्षक इसकी निगरानी करेंगे। नामांकन के बाद से ही प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला खर्च, चुनावी खर्च में जुड़ने लगेगा।
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निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 26 जून को सुबह 11 से तीन बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कोर्ट में नामांकन होगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद पर्चों की जांच और फिर 29 जून को नाम वापसी की तारीख तय है। तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान और उसके बाद गणना होगी। देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे।
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मूल प्रमाण पत्र दिखाकर ही वोट डाल सकेंगे सदस्य
जिला पंचायत सदस्यों को अपनी जीत का मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा तभी वोट डालने को मिलेगा। इसके पहले छायाप्रति दिखाकर भी वोट डालने की अनुमति मिल जाती थी। पूरी मतदान और मतगणना की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी।
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चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सभी को खर्च का ब्यौरा देना होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ तैनात प्रेक्षक इसकी निगरानी करेंगे। नामांकन के बाद से ही प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला खर्च, चुनावी खर्च में जुड़ने लगेगा।