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गोरखपुर: अगर सड़क पर फेंका मलबा तो देना होगा 5000 रुपये जुर्माना, नगर निगम रखेगा नजर

Sat, 19 Feb 2022 01:32 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 19 Feb 2022 01:32 AM IST
सार

नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर के भवन या भूस्वामी अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबा को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके।

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debris thrown on road then pay fine in Gorakhpur
गोरखपुर नगर निगम। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अगर आपने भवन मरम्मत या नए निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा का सड़क पर फेंका तो 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर आयुक्त ने कहा कि एनजीटी के नियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर के भवन या भूस्वामी अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबा को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके।
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ऐसा करते हुए पाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल का उल्लंघन के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन के अंतर्गत विधिक कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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नगर निगम को सूचना देकर उठाया जा सकता है मलबा

नगर आयुक्त ने बताया कि मकान की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबा को हटाने के लिए नगर निगम को 0551-2342621 पर सूचित करें। यूजर चार्ज के रूप में प्रति ट्राली 400 रुपये या प्रति ट्रक 800 रुपये देना होगा।



 

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