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Gorakhpur News: बरात में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, छह पर केस दर्ज
Tue, 06 Jun 2023 07:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Tue, 06 Jun 2023 07:07 PM IST
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-बिना बताए बाइक का लॉक तोड़कर ले जाने का विरोध करने पर पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुलरिहा। बरात में बिना बताए बाइक का लॉक तोड़कर ले जाने का विरोध करने पर मनबढ़ों ने अधिवक्ता, उनके साथी छात्र समेत तीन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित छात्र की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने एक नामजद समेत पांच अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला की कोशिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के खुटहन खास निवासी शिवानंद एलएलबी अंतिम वर्ष का छात्र है। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया है कि वह रविवार को गांव के ही रहने वाले अधिवक्ता रामाज्ञा निषाद के साथ शादी समारोह में गांव के ही रामनिवास के घर गए थे।
आरोप है कि बेलीपार थाना क्षेत्र के डेफरा निवासी ध्यानचंद बिना बताए उनकी बाइक का लॉक तोड़ लेकर चला गया। देर रात 11.30 बजे वह बाइक लेकर पहुंचा। कारण पूछने पर वह अपने पांच-छह साथियों को बुलाकर हमला कर दिया।
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शोर सुनकर जब बीच बचाव करने रामस्वरूप और अधिवक्ता रामाज्ञा निषाद पहुंचे तो वह उनपर भी फावड़ा व रॉड से हमला कर घायल कर दिए। जिससे दोनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने ध्यानचंद और उसके पांच अज्ञात साथियों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 427 व 308 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुलरिहा। बरात में बिना बताए बाइक का लॉक तोड़कर ले जाने का विरोध करने पर मनबढ़ों ने अधिवक्ता, उनके साथी छात्र समेत तीन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित छात्र की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने एक नामजद समेत पांच अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला की कोशिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के खुटहन खास निवासी शिवानंद एलएलबी अंतिम वर्ष का छात्र है। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया है कि वह रविवार को गांव के ही रहने वाले अधिवक्ता रामाज्ञा निषाद के साथ शादी समारोह में गांव के ही रामनिवास के घर गए थे।
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आरोप है कि बेलीपार थाना क्षेत्र के डेफरा निवासी ध्यानचंद बिना बताए उनकी बाइक का लॉक तोड़ लेकर चला गया। देर रात 11.30 बजे वह बाइक लेकर पहुंचा। कारण पूछने पर वह अपने पांच-छह साथियों को बुलाकर हमला कर दिया।
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शोर सुनकर जब बीच बचाव करने रामस्वरूप और अधिवक्ता रामाज्ञा निषाद पहुंचे तो वह उनपर भी फावड़ा व रॉड से हमला कर घायल कर दिए। जिससे दोनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने ध्यानचंद और उसके पांच अज्ञात साथियों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 427 व 308 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।