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Gorakhpur News: सड़क की खोदाई कर छोड़ देना पड़ेगा महंगा, दर्ज होगा केस- निगम निगम से लेनी होगी ये अनुमति

Tue, 23 Apr 2024 12:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 23 Apr 2024 12:43 PM IST
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Digging up the road in Gorakhpur and abandoning it will be expensive, case will be registered
कमिश्नर की बैठक में नगर आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारी मौजूद रहे - फोटो : अमर उजाला

निर्माण कार्य और पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क की खोदाई करने के बाद उसे ठीक नहीं करने और समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वाले विभागों के अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने इसे गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले विभागों के अधिकारियों पर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना नगर निगम के अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल किए सड़क की खोदाई पर रोक लगा दी है।

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सोमवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में नगर निगम, जल निगम, गोरखपुर विकास प्रधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर निगम में अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए एक सेल का गठन किया जाए। इस पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह को एनओसी सेल का प्रभारी बनाया गया है।
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कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि सभी एनओसी तीन दिन के अंदर प्रदान कर दिया जाए। प्रत्येक सप्ताह वह एनओसी देने के कार्य की समीक्षा भी करेंगे।
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कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम के एनओसी में सड़क पर कितनी खोदाई करनी है, इसका उल्लेख अवश्य करें। सभी विभाग उतनी ही खोदाई करते हुए अपना कार्य करें। कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क को पहले बनाएंगे। कहा कि सड़क को पूरी तरह से खोदने और सड़क को ठीक न करने और कार्य को समय सीमा में न करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए वीसी आनंद वर्द्धन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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