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Court News: हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 2006 में हुई थी घटना
Sat, 18 Feb 2023 11:03 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 18 Feb 2023 11:03 AM IST
सार
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि 16 दिसंबर 2006 को सुबह सात बजे वादी छोटेलाल नाई गांव के उत्तर तरफ बंधे पर जा रहे थे। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले और बताए कि बंधे के दक्षिण जो कच्चा मार्ग है, उसपर तिराहे के पश्चिम तरफ एक लाश पड़ी है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के कच्चीबाग बरपुरवा निजानपुर निवासी अभियुक्त कन्हैया लाल निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि 16 दिसंबर 2006 को सुबह सात बजे वादी छोटेलाल नाई गांव के उत्तर तरफ बंधे पर जा रहे थे। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले और बताए कि बंधे के दक्षिण जो कच्चा मार्ग है, उसपर तिराहे के पश्चिम तरफ एक लाश पड़ी है।
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वादी मौके पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। वादी ने लोगों से लाश की पहचान कराई, लेकिन कोई पहचान नहीं सका। इसकी सूचना वादी ने ग्राम प्रधान को दी और उसी से प्रार्थना पत्र लिखवाया। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त कन्हैया लाल निषाद ने ही पिंटू उर्फ दुर्गेश की हत्या की है।
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