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Gorakhpur News: सिपाही पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

Thu, 12 Jan 2023 01:41 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 12 Jan 2023 01:41 PM IST
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Case of dowry harassment and assault registered on constable
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

गीडा पुलिस ने सिपाही पति व उसके घरवालों पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का केस बुधवार को दर्ज कर लिया। पत्नी का आरोप है कि पति के सिपाही बनते ही दहेज में रुपये व चार पहिया वाहन की मांग की गई। मांग नहीं मानने पर छह साल की बच्ची के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र के जयराम पट्टी निवासी आरोपी सिपाही सुरेंद्र ओझा पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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 जानकारी के मुताबिक, गीडा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी श्रीसती शंकर उपाध्याय ने अपनी बेटी नीलू उपाध्याय की शादी जयराम पट्टी निवासी रामसवारे ओझा के बेटे सुरेंद्र ओझा के साथ 23 जून 2010 में की थी। विवाह में तीन लाख नकद, बाइक, सोने की अंगूठी, चैन व अन्य सामान उपहार में दिया गया था।
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 विवाह के बाद पति को पुलिस की नौकरी मिल गई। इसके बाद पति और ससुराल के लोग दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता का उत्पीड़न भी करना शुरू कर दिया गया। आरोप है कि ड्यूटी से पति जब घर आते हैं तो गाड़ी की मांग को लेकर मारपीट करते हैं।
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 11 जुलाई 2016 को विवाहिता के पिता को ससुराल बुलाकर घर से बाहर निकाल दिया। 26 मार्च 2022 को समझौता हुआ और ससुराल गई तो पति और ससुराल के लोगों ने फिर से मांग शुरू कर दी। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर पति सुरेंद्र ओझा, ससुर रामसवारे ओझा, देवर जितेंद्र उर्फ पिंटू ओझा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

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