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Gorakhpur News: ब्लॉक प्रमुख के बेटे खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज

Tue, 13 Dec 2022 11:24 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Dec 2022 11:24 PM IST
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case file against block pramukh's son
ब्लॉक प्रमुख के बेटे खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
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- बीडीओ ने पत्रावली और मस्टर रोल छीनने का लगाया आरोप
- पूर्व प्रमुख बोले राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज कराया गया केस
संवाद न्यूज एजेंसी
लोहरौली/ संतकबीरनगर। सेमरियावां के बीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख के बेटे एवं पूर्व प्रमुख पर पत्रावली और मस्टररोल छीन ले जाने और अपशब्द कहते हुए धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में सोमवार देर रात पूर्व प्रमुख के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। जबकि पूर्व प्रमुख ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।
सेमरियावां बीडीओ विनोद मणि त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को दिन में दो बजे सोशल ऑडिट के संबंध में ब्लॉक मुख्यालय पर बैठक हुई। जिसमें जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद आए थे। बैठक के बाद अपराहन 2:40 बजे बीडीओ कक्ष में जिला विकास अधिकारी के जरिए समीक्षा की जा रही थी।
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आरोप है कि उसी दौरान ब्लॉक प्रमुख के बेटे एवं पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद निवासी सुकरौली आए और अपशब्द का प्रयोग किया। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
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समीक्षा के बाद वह अपने कक्ष में बैठक कर रहे थे। उस समय उसके कक्ष में योगेंद्र कुमार अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मिहिर प्रताप गौतम लेखा सहायक, देवेंद्र कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। आरोप है कि उसी बीच फिर मुमताज अहमद कमरे में घुस आए और मिहिर प्रताप गौतम के जरिए हस्ताक्षर के लिए लाई गई पत्रावली व मस्टररोल को छीन लिए।
आरोप है कि धमकी दिए कि जब तक क्षेत्र पंचायत की बैठक नहीं होगी, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इनके जरिए कार्यालय में भय का माहौल पैदा किया गया और पत्रावली व मस्टररोल छीन कर उठा ले गए। उन्हें भी अपशब्द कहे और जानमाल की धमकी दी।
जबकि ब्लॉक प्रमुख के बेटे मुमताज अहमद ने कहा कि वह ब्लॉक मुख्यालय चार बजे शाम को गए थे। जबकि बीडीओ घटना 2:40 की होना बता रहे हैं। ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा लगा है। यदि उसके जरिए घटना की गई होगी तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। बीडीओ ने राजनीतिक साजिश के तहत उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

एसओ अनिल कुमार दूबे ने बताया कि बीडीओ की तहरीर के आधार पर ब्लॉक प्रमुख के बेटे एवं पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपशब्द कहने, जानमाल की धमकी देने और लूट का केस दर्ज किया गया है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा, आगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।
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