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लॉकडाउन में 'मौत' को दावत में बुलाकर मना रहे थे जश्न, अब ऐसे करनी पड़ेगी भरपाई
Fri, 17 Apr 2020 09:50 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 17 Apr 2020 09:50 AM IST
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सराफा रेजीडेंसी में पार्टी की सूचना पर पहुंची पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस की चुनौती के बीच बुधवार को बेतियाहाता की सराफा रेजीडेंसी में पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था तार-तार हो गई। सब एक साथ भीड़ लगाकर पार्टी करते दिखे। पूरे आयोजन की किसी ने फोटो और वीडियो बनाई, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
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जानकारी के मुताबिक मामला संज्ञान में आते ही आनन-फानन में कैंट इंस्पेक्टर रवि राय व तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित मौके पर पहुंचे। पहले तो वीडियो, फोटो को पुराना बताया गया, लेकिन छानबीन में सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पता चला कि पार्टी बुधवार को ही हुई थी। जहां कार्यक्रम हुआ था, वहां कुर्सियां पड़ी थीं।
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साक्ष्य के तौर पर सराफा रेजीडेंसी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। इस पार्टी का आयोजन सराफा रेजीडेंसी के फ्लैट संख्या 608 में अरुण अग्रवाल ने किया था। वे परिवार के साथ यहीं रहते हैं। खलीलाबाद में उनकी मैदा मिल है। बुधवार को उनके परिवार में किसी का जन्म दिन था। इसी उपलक्ष्य में सराफा रेजीडेंसी परिसर में पार्टी दी गई।
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इसमें तमाम लोग शामिल हुए। भोजन का इंतजाम था तो सब एक साथ खाना लेते और आसपास खड़े होकर खाना खाते दिखे। यह देख रेजीडेंसी में रहने वाले एक सज्जन हतप्रभ दिखे। उनका कहना था कि फ्लैट में पढ़े-लिखे, सक्षम और समझ रखने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद समझदारी नहीं दिखाई गई।
पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। देश में पहले 21 दिन, फिर 19 दिन का लॉकडाउन किया गया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, फिर भी मनमानी की गई। देखा नहीं गया तो फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल, पुलिस ने आयोजक अरुण अग्रवाल के खिलाफ धारा 188, 269, 270 की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष कश्यप अग्रवाल का कहना है कि बुधवार को कोई पार्टी नहीं हुई है।
पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। देश में पहले 21 दिन, फिर 19 दिन का लॉकडाउन किया गया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, फिर भी मनमानी की गई। देखा नहीं गया तो फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल, पुलिस ने आयोजक अरुण अग्रवाल के खिलाफ धारा 188, 269, 270 की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष कश्यप अग्रवाल का कहना है कि बुधवार को कोई पार्टी नहीं हुई है।
पुलिस पहुंची तो कोई नहीं आया
मामले की सूचना मिलने के बाद कैंट पुलिस देर रात सराफा रेजीडेंसी पहुंची। पूछताछ करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई जिम्मेदार बाहर नहीं आया। रात थी तो किसी के घर में दाखिल होकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। इस सिलसिले में सभी लोगों से पूछताछ होगी।
कैंट इंस्पेक्टर रवि राय ने बताया- अपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी का आयोजन अरुण अग्रवाल ने किया था। उनके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस तरह के आयोजन ने अपार्टमेंट की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सराफा रेजीडेंसी फ्लैट नंबर 608 के अरुण अग्रवाल ने कहा- बुधवार को कोई कार्यक्रम नहीं था। किसी की बर्थडे पार्टी नहीं थी। जो कुछ था, घर के अंदर था। आरोप निराधार हैं। जो वीडियो और फोटोग्राफ वायरल किए गए, वह पुराने हैं।
सजा का प्रावधान
धारा 269, 270 - में कोई संक्रमण फैलाने का कारण बन रहा है तो दो-दो साल तक सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
धारा 188 - लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज होता है। सजा 6 महीना या जुर्माना या दोनों।
कैंट इंस्पेक्टर रवि राय ने बताया- अपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी का आयोजन अरुण अग्रवाल ने किया था। उनके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस तरह के आयोजन ने अपार्टमेंट की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सराफा रेजीडेंसी फ्लैट नंबर 608 के अरुण अग्रवाल ने कहा- बुधवार को कोई कार्यक्रम नहीं था। किसी की बर्थडे पार्टी नहीं थी। जो कुछ था, घर के अंदर था। आरोप निराधार हैं। जो वीडियो और फोटोग्राफ वायरल किए गए, वह पुराने हैं।
सजा का प्रावधान
धारा 269, 270 - में कोई संक्रमण फैलाने का कारण बन रहा है तो दो-दो साल तक सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
धारा 188 - लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज होता है। सजा 6 महीना या जुर्माना या दोनों।