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बार एसोसिएशन चुनाव : मतदान के लिए प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी परिचय पत्र जरूरी
Wed, 14 Feb 2024 04:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Wed, 14 Feb 2024 04:38 AM IST
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- एल्डर्स कमेटी की बैठक में मंगलवार को लिया गया निर्णय
- 20 फरवरी को होना है बार एसोसिएशन सिविल की कार्यकारिणी का चुनाव
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। बार एसोसिएशन सिविल के आगामी 20 फरवरी को होने वाले कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर मंगलवार को एल्डर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम पांडेय ने कहा कि बैठक में प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी के पत्र एवं चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पदाधिकारियों द्वारा मतदाता सूची की जांच कराई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सूची में दर्ज ऐसे नाम एवं प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी नंबर जो बार एसोसिएशन के अभिलेख एवं प्रदेश बार काउंसिल के वेबसाइट पर दर्ज नहीं हैं अथवा ऐसे नाम जिनके नाम के साथ प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी के बजाए आल इंडिया बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र का नंबर दर्ज किया गया है। ऐसे व्यक्तियों का नाम बार एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूची से काट दिया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थित में मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। मतदान के दिन सभी मतदाताओं को प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी परिचय पत्र अथवा सीओपी जारी करने से संबंधित असल प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
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- 20 फरवरी को होना है बार एसोसिएशन सिविल की कार्यकारिणी का चुनाव
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। बार एसोसिएशन सिविल के आगामी 20 फरवरी को होने वाले कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर मंगलवार को एल्डर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम पांडेय ने कहा कि बैठक में प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी के पत्र एवं चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पदाधिकारियों द्वारा मतदाता सूची की जांच कराई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सूची में दर्ज ऐसे नाम एवं प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी नंबर जो बार एसोसिएशन के अभिलेख एवं प्रदेश बार काउंसिल के वेबसाइट पर दर्ज नहीं हैं अथवा ऐसे नाम जिनके नाम के साथ प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी के बजाए आल इंडिया बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र का नंबर दर्ज किया गया है। ऐसे व्यक्तियों का नाम बार एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूची से काट दिया जाएगा।
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ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थित में मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। मतदान के दिन सभी मतदाताओं को प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी परिचय पत्र अथवा सीओपी जारी करने से संबंधित असल प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
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