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रेलवे टिकट कैंसिल कराने के बाद भी तीन माह तक हो सकता है पैसा रिफंड, 60 दिन के अंदर करना होगा दावा
Thu, 30 Apr 2020 10:48 AM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2020 10:48 AM IST
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gorakhpur railway station
- फोटो : अमर उजाला
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अगर आपने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से आरिक्षत टिकट कैंसिल कराया है तो यात्रा की तिथि से तीन माह के अंदर आरक्षण काउंटर से रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा ई-टिकट को ऑनलाइन कैंसल कराने की सुविधा भी उपलब्ध है।
ट्रेनों में चार महीने पहले से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है। लॉकडाउन के पहले ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इस अवधि में रेल प्रशासन ने सभी आरक्षण काउंटर बंद कर दिए। जिससे टिकट की बुकिंग और निरस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ ही ई-टिकट बुक कराने की सुविधा भी अगले आदेश तक बंद की गई है। लेकिन टिकट को कैंसिल कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अगर रेल प्रशासन ने ट्रेन निरस्त नहीं की है और यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो उसका टिकट डिपाजिट रिसीट (टी.डी.आर.) यात्रा के तिथि से तीन माह तक स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा।
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टीडीआर को मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दावा अथवा मुख्य दावा अधिकारी को रिफंड के लिये 60 दिनों के अंदर जमा किया जा सकता है। जबकि जिन ट्रेनों को रेल प्रशासन निरस्त करेगा उसके टिकट का रिफंड यात्री काउंटर से तीन माह तक ले सकते हैं। जबकि ई-टिकटों का रिफंड स्वतः हो जाएगा।
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ट्रेनों में चार महीने पहले से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है। लॉकडाउन के पहले ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इस अवधि में रेल प्रशासन ने सभी आरक्षण काउंटर बंद कर दिए। जिससे टिकट की बुकिंग और निरस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है।
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इसके साथ ही ई-टिकट बुक कराने की सुविधा भी अगले आदेश तक बंद की गई है। लेकिन टिकट को कैंसिल कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अगर रेल प्रशासन ने ट्रेन निरस्त नहीं की है और यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो उसका टिकट डिपाजिट रिसीट (टी.डी.आर.) यात्रा के तिथि से तीन माह तक स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा।
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टीडीआर को मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दावा अथवा मुख्य दावा अधिकारी को रिफंड के लिये 60 दिनों के अंदर जमा किया जा सकता है। जबकि जिन ट्रेनों को रेल प्रशासन निरस्त करेगा उसके टिकट का रिफंड यात्री काउंटर से तीन माह तक ले सकते हैं। जबकि ई-टिकटों का रिफंड स्वतः हो जाएगा।