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गोरखपुर: बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 01 Oct 2022 12:25 PM IST
vivek shukla अमर उजाला न्यूज, गोरखपुर।
अमर उजाला न्यूज, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 01 Oct 2022 12:25 PM IST
सार

बच्ची से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल नाकीन बड़ा टोला निवासी अभियुक्त सुनील साहनी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

 

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Accused of Molesting girl gets 10 years jail
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बच्ची से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल नाकीन बड़ा टोला निवासी अभियुक्त सुनील साहनी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 23 मार्च 2021 को वादिनी की बच्ची सुबह करीब चार बजे शौच के लिए निकली थी।
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अभियुक्त सुनील साहनी उसे अपनी स्कूटी से अगवा करके ले गया और चिलुआताल के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया।

इसे भी पढ़ें: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, रेलवे स्टेशन के आउटर से युवती को किया था अगवा
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