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Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Tis Hazari Court of Delhi commits physical assault case against actor Ashish Kapoor to session courts

अभिनेता आशीष कपूर पर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अब सत्र अदालत में होगी, तीस हजारी कोर्ट ने सौंपा मामला

Tue, 20 Jan 2026 07:13 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 20 Jan 2026 07:13 PM IST
सार

TV actor Ashish Kapoor: अभिनेता आशीष कपूर पर कथित दुष्कर्म मामले की सुनवाई अब सेशंस कोर्ट में होगी। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने यह मामला सत्र अदालत को सौंपा है। 

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Tis Hazari Court of Delhi commits physical assault case against actor Ashish Kapoor to session courts
एक्टर आशीष कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अभिनेता आशीष कपूर पर लगे दुष्कर्म मामले की सुनवाई अब सत्र अदालत में होगी न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 'दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अभिनेता आशीष कपूर और दो अन्य लोगों के खिलाफ कथित रेप के मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सेशंस कोर्ट में भेज दिया है। इस मामले में तीनों आरोपी जमानत पर हैं।

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दस्तावेजों की जांच के बाद सत्र अदालत भेजा गया मामला
पीड़िता की शिकायत पर 11 अगस्त, 2025 को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में रेप, गैंग रेप, चोट पहुंचाने आदि से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2025 में 64 (1) (रेप) बीएनएस के तहत चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कार्तिक टापरिया ने मामले को सेशंस कोर्ट में भेजा है।
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कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
कार्तिक टापरिया ने 15 जनवरी को आदेश दिया, 'धारा 64 (1) बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई विशेष रूप से माननीय सेशंस कोर्ट द्वारा की जाएगी। इसलिए, यह मामला ट्रायल के लिए माननीय सेशंस कोर्ट को सौंपा जाता है। इसकी सूचना पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को दे दी गई है'। कोर्ट ने अहलमद को निर्देश दिया कि वह फाइल को सभी तरह से पूरा करें और 22 जनवरी, 2026 को दोपहर 2:00 बजे माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के सामने पेश करें। 
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कोर्ट ने जांच में हुई खामियों की ओर इशारा किया
इस मामले में एक्टर आशीष कपूर के अलावा दो अन्य आरोपी कपिल गुप्ता और रितु गुप्ता हैं। 10 सितंबर को आशीष कपूर को जमानत देते समय कोर्ट ने जांच में हुई कमियों की ओर इशारा किया था। कोर्ट ने कहा था, 'रिमांड पर लिए जाने के बावजूद, मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। कानून के अनुसार कोई तलाशी नहीं ली गई। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया'।

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