'कॉमेडी सेंट्रल' चैनल पर दस दिनों के प्रतिबंध पर रोक
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मनोरंजन चैनल कॉमेडी सेंट्रल के प्रसारण पर दस दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ‘अश्लील’ डायलाग एवं महिलाओं के प्रति ‘अश्लील’ एवं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इसके प्रसारण पर केंद्र सरकार ने दस दिनों की रोक लगाने का निर्णय किया था।
गौरतलब है कि इस चैनल पर प्रसारित दो खास कार्यक्रमों ‘स्टैंड अप क्लब’ और ‘पॉपकॉर्न’ में महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा और आपत्तिजनक चीजें का प्रसारण किया जा रहा था।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगसेन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि अगले आदेश तक प्रसारण एवं पुन: प्रसारण पर रोक के आदेश पर स्थगन लगाया जाता है।
25 मई से चार जून तक चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को 24 मई को एकल न्यायाधीश की पीठ ने मंजूरी दे दी थी। अदालत ने वायकॉम 18 मीडिया प्राईवेट लिमिटेड की अपील पर दो अगस्त को केंद्र से जवाब मांगा है।
कम्पनी के उपाध्यक्ष का बयान दर्ज करने के बाद खंडपीठ ने आदेश जारी किया कि कार्यक्रम ‘स्टैंड अप क्लब’ और ‘पॉपकॉर्न’ का प्रसारण रोक दिया गया है और उन्होंने भविष्य में इसका प्रसारण नहीं करने का भी हलफनामा दिया।