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Pushpa 2 Stampede Case: 'पुष्पा 2' के निर्माताओं को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

Thu, 02 Jan 2025 03:47 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Thu, 02 Jan 2025 03:47 PM IST
सार

Pushpa 2 Stampede Case: हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद निर्माताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में फिल्म के निर्माता  येलमंचिली रविशंकर और नवीन यरनेनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 
 

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Pushpa 2 the rule producers got big relief from high court in Sandhya theatre Stampede case
पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का एक और धांसू लुक - फोटो : इंस्टाग्राम@alluarjunonline

विस्तार

फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कारोबार कर रही है। हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद एक विवाद भी खड़ा हो गया । फिल्म के प्रमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई, जिसमे एक महिला की मौत हो गई।
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अल्लू अर्जुन के साथ निर्माताओं पर भी हुआ था केस

घटना के बाद फिल्म के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन और निर्माता येलमंचिली रविशंकर और नवीन यरनेनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि प्रमियर के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची और एक महिला की मौत हो गई।

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याचिका में निर्माताओं ने कही ये बात

हालांकि, निर्माताओं ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वे थिएटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने इस याचिका में जानकारी दी कि प्रमियर से पहले पुलिस को इस कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर सुरक्षा बल तैनात किए थे, लेकिन बावजूद इसके यह घटना घटित हो गई। निर्माताओं ने यह सवाल भी उठाया कि यदि सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए थे तो उन पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?

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अब दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्माताओं को आज (2 जनवरी) राहत दे दी। अदालत ने उनके खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी, ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
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