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फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, क्या होगा विजय की आखिरी फिल्म का भविष्य?

Tue, 20 Jan 2026 04:43 PM IST
पूनम कंडारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: पूनम कंडारी Updated Tue, 20 Jan 2026 04:43 PM IST
सार

Movie Jana Nayagan Case Update: साउथ एक्टर विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ रिलीज से पहले मुश्किल में घिर गई थी। इस दिनों इस फिल्म की रिलीज से जुड़ा मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है। आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जानिए आज सुनवाई में क्या हुआ...

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Jana Nayagan Movie Case updates from Madras High Court Hearing on CBFC appeal against Vijay last film
विजय थलापति की फिल्म 'जन नायकन' - फोटो : एक्स (ट्विटर)

विस्तार

आज मद्रास हाईकोर्ट में विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज से जुड़े केस में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कई घंटों तक मामले की सुनवाई चलने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 'जन नायकन' फिल्म को यूए प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था।  
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क्यों देर से हुई फिल्म 'जन नायकन' की सुनवाई?
कोर्ट का कहना था कि ‘जन नायकन’ मामले की सुनवाई जल्दी नहीं की जा सकती है। दूसरे केसों की सुनवाई पहले होगी। दूसरे केसों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिल्म ‘जन नायकन’ मामले को लेकर सुनवाई शुरू की। ‘जन नायकन’ केस की बात करें तो इसमें विजय की फिल्म के मेकर्स और सेंसर बोर्ड आमने-सामने हैं। इस केस के कारण फिल्म ‘जन नायकन’ का भविष्य अधर में लटका है। मद्रास हाईकोर्ट के एक वकील का कहना है कि आज जितने भी मामले सुनवाई लिस्ट में हैं, उन सभी मामलों की सुनवाई हो सकती है। 
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क्या है 'जन नायकन' से जुड़ा पूरा मामला? 
एक्टर विजय एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रख रहे हैं। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' होने वाली थी, यह 9 जनवरी को रिलीज होनी थी। लेकिन इसे सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ऐसे में फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के एक सिंगल जज की बेंच ने सेंसर बोर्ड का आदेश दिया कि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाए। बाद में मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में ‘जन नायकन’ के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है।


आज होगा 'जन नायकन' के भविष्य का फैसला
आज इसी मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में हो रही है। 'जन नायकन’ को लेकर यह बात सामने आई थी कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसके अलावा भी फिल्म में कई ऐसी बातें थीं, जिन पर सेंसर को आपत्ति थी। ऐसे में फिल्म को सर्टिफिकेट देने में देरी हुई। जब सेंसर बोर्ड से किसी तरह का सपोर्ट ‘जन नायकन’ को नहीं मिला तो मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया। फिल्म के मेकर्स ने 6 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में फिल्म के मेकर्स ने कहा कि ‘जन नायकन’ की रिलीज में देरी के कारण लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले पर आज यानी 20 जनवरी को क्या फैसला लेता है। 
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