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‘जन नायकन’ को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का नया आदेश, विजय की फिल्म की रिलीज डेट पर क्या खत्म हुआ संकट?

Tue, 10 Feb 2026 11:19 AM IST
पूनम कंडारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: पूनम कंडारी Updated Tue, 10 Feb 2026 11:19 AM IST
सार

Jana Nayagan Censor Row: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज का मामला लंबे समय से कोर्ट में था। आज इस मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जानिए, क्या इस फिल्म की रिलीज डेट का रास्ता साफ हुआ या नहीं? 

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Jana Nayagan Censor Row Madras High Court New Order For Vijay thalapathy Movie Release Date
'जन नायकन' में विजय थलापति - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

विस्तार

विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ 9 जनवरी को रिलीज होनी थी। लेकिन सेंसर से पास ना होने के कारण यह फिल्म अटक गई। मेकर्स ने कोर्ट का रूख किया। एक महीने बाद भी फिल्म का मामला कोर्ट में है। हाल ही में ‘जन नायकन’ के मेकर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के खिलाफ केस वापस लेने के लिए अर्जी दी है। मेकर्स के वकील ने इस बारे में मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्री को सूचना दी है। आज फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्या रहा कोर्ट का आदेश, जानिए। 

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मद्रास हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश? 
फिल्म 'जन नायकन' के मेकर्स को मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के खिलाफ महीने भर पुराना केस वापस लेने की इजाजत दे दी है। इस केस की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस पीटी आशा की सिंगल बेंच ने मंगलवार सुबह 10.30 बजे की। अब फिल्म ‘जन नायकन’ के मेकर्स को सेंसर बोर्ड की हरी झड़ी का इंतजार करना होगा।
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रिलीज को लेकर लगने लगी अटकलें
फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर फैंस अब भी उत्साहित हैं। ऐसी खबर भी सामने आई है कि यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हो सकती है। लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक यह सिनेमाघरों में नहीं आ सकती है।    
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क्यों फिल्म को लेकर खड़ा हुआ था पूरा विवाद?
एक्टर विजय एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रख रहे हैं। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' होने वाली थी, यह 9 जनवरी को रिलीज होनी थी। लेकिन इसे सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ऐसे में फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के एक सिंगल जज की बेंच ने सेंसर बोर्ड का आदेश दिया कि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाए। बाद में मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में ‘जन नायकन’ के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है।

हाल ही में ‘जन नायकन’ के मेकर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के खिलाफ केस वापस लेने के लिए अर्जी मद्रास हाईकोर्ट में दी है। आज इसी मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड रिव्यू करेगा। इसके बाद ही फिल्म को लेकर नई रिलीज सामने आएगी। 


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