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Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   High Court of Karnataka refuses to quash FIR against Rahul Gandhi and others over KGF Chapter 2 song copyright

Copyright Case: कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, FIR रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार

Wed, 28 Jun 2023 08:26 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Wed, 28 Jun 2023 08:26 PM IST
सार

इस मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है।

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High Court of Karnataka refuses to quash FIR against Rahul Gandhi and others over KGF Chapter 2 song copyright
केजीएफ - राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केजीएफ चैप्टर-2 के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने बुधवार को तीन कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

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म्यूजिक कंपनी ने की थी शिकायत

लहरी म्यूजिक की सहयोगी कंपनी एमआरटी म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म का संगीत कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के एक प्रचार वीडियो में किया गया था, जिसका कॉपीराइट उनके पास है।
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हाई कोर्ट की याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना अनुमति के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है, जो निस्संदेह कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के कॉपीराइट को हल्के में ले लिया है।" इसलिए प्रथम दृष्टया जांच में सबूत के तौर पर इन सभी को खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
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कांग्रेस नेताओं ने दी ये दलील

बता दें कि एफआईआर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) 465 (जालसाजी) आर/डब्ल्यू भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य), कॉपीराइट अधिनियम की धारा 33 और धारा 66 के तहत दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है, लेकिन इस मामले में आपराधिक शिकायत की गई और पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। 
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