Sonu Nigam: कर्नाटक हाईकोर्ट से सोनू निगम को बड़ी राहत, FIR रद्द करने के लिए खटखटाया था दरवाजा
Kannada Song Row: गायक सोनू निगम पिछले काफी दिनों से कन्नड़ भाषा का अपमान करने के आरोप के चलते विवादों में थे। अब इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद सिंगर के फैंस ने चैन की सांस ली है।
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बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। कन्नड़ भाषा के अपमान को लेकर उनके खिलाफ दर्ज हुई FIR पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि सोनू निगम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बेंगलुरु इवेंट में शुरू हुआ था विवाद
पूरा विवाद शुरू हुआ था बेंगलुरु में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कुछ दर्शकों ने सोनू निगम से कन्नड़ में गाने की फरमाइश की। इस डिमांड के बाद दौरान सोनू का रुख कुछ सख्त हो गया और उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू निगम ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए गाना गाने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद स्थानीय कन्नड़ समुदाय ने इसे अपमानजनक करार देते हुए सिंगर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी।
सोनू निगम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
FIR दर्ज होने के बाद सोनू निगम ने इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सिंगर को बड़ी राहत दी और यह आदेश दिया कि इस मुद्दे पर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए।
माफी के बाद भी बैन का सामना
सोनू निगम ने विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कन्नड़ समुदाय से माफी भी मांगी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था, ‘सॉरी कर्नाटक, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरे ईगो से कहीं बड़ा है।’ हालांकि इस माफी के बावजूद कन्नड़ इंडस्ट्री के कुछ ग्रुप्स ने उन पर बैन लगाने की बात कही थी।
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सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन्स
इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की राय बंटी हुई नजर आई। कुछ लोगों ने सोनू निगम का समर्थन करते हुए इसे एक गलतफहमी बताया, तो वहीं कई लोगों ने उनकी टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया।