Film Review Guideline: फिल्म समीक्षा पर केरल हाई कोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन, 48 घंटों तक रिव्यू पर लगेगी रोक
केरल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने सिफारिश की है कि फिल्मों की रिलीज के पहले 48 घंटों में समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। नई गाइडलाइन में कई अहम दिशानिर्देश शामिल हैं।
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सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई नकारात्मक समीक्षाओं से किसी फिल्म के कलेक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है या नहीं इस पर बहस जारी है। इसी बीच, केरल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने सिफारिश की है कि फिल्मों की रिलीज के पहले 48 घंटों में समीक्षा नहीं की जानी चाहिए।
रिश्वतखोरी से प्रभावित समीक्षाएं!
एमिकस क्यूरी श्याम पैडमैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में समीक्षा की बाढ़ को रोकने और दर्शकों को पक्षपातपूर्ण समीक्षाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी राय बनाने की अनुमति देने के लिए सख्त दिशानिर्देश शामिल हैं। बताया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो इनाम के लिए सोशल मीडिया पर समीक्षा करते हैं और जो लोग भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ नकारात्मक समीक्षाएं होती हैं। फिलहाल इस पर मुकदमा करने की एक सीमा है क्योंकि यह जबरन वसूली, ब्लैकमेल आदि के दायरे में नहीं आता है।
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रचनात्मक आलोचना करें समीक्षक
एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में नकारात्मक समीक्षा से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए साइबर सेल पर एक समर्पित पोर्टल गठित करने का सुझाव दिया गया है। इसने यह भी सिफारिश की कि समीक्षकों को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और अन्य लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा, व्यक्तिगत हमलों या अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए।
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नैतिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक
रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी और नैतिक मानकों के साथ-साथ व्यावसायिकता को भी बनाए रखा जाना चाहिए। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने रिपोर्ट में केंद्र सरकार की स्थिति बताने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्मों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के पीछे की सच्चाई का एहसास होने लगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद हाल ही में कुछ नई फिल्में सफल रही हैं। न्याय मित्र ने अदालत को दिशानिर्देश सौंपे, जिसमें सिफारिश की गई कि व्लॉगर्स सहित समीक्षकों को रिलीज के पहले 48 घंटों में फिल्म की समीक्षा करने से बचना चाहिए।
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पुलिस ने दर्ज की शिकायत
कोच्चि सिटी पुलिस ने 25 अक्तूबर, 2023 को राहेल माकन कोरा के निर्देशक द्वारा अपनी पहली शिकायत दर्ज की, जिन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फिल्म को अपमानित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए थे। केरल उच्च न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की।
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