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क्रूज ड्रग्स पार्टी केस: आर्यन खान की जमानत पर नहीं हुआ फैसला, आज फिर सुनवाई

Thu, 14 Oct 2021 01:25 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 14 Oct 2021 01:25 AM IST
सार

नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। उसके बाद आर्यन खान, उसके मित्र अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई।

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Hearing on arrested aryan khan drug case in Mumbai cruise drugs party case again today
आर्यन खान - फोटो : Instagram

विस्तार

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स की खरीद और उपभोग में शामिल रहे हैं।

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में यह दावा किया। वहीं, बहस पूरी नहीं होने की वजह से आर्यन की जमानत पर बुधवार को फैसला नहीं आया। अब बृहस्पतिवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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विशेष जज वीवी पाटिल की अदालत में बहस के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। क्रूज से जब्त ड्रग्स का उससे कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेगुनाहों को न फंसाए।
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उन्होंने कहा कि आर्यन ड्रग तस्कर नहीं हैं। आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पर गया था और उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। जमानत के लिए यह काफी है।

वहीं, एनसीबी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक बार फिर कहा कि आरोपियों के तार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्यन के पास से भले ही कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन वह इस पूरी साजिश में शामिल हैं।

अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अक्षित कुमार और शिवराज हरिजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। इस दौरान एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे भी कोर्ट में उपस्थित थे।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी दावा कि जांच के दौरान एनसीबी को ऐसी सामग्री मिली है, जिससे यह पता चलता है कि आर्यन खान अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के संपर्क में थे। इसकी जांच अभी जारी है। इस बारे में विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है।


अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं, आर्यन खान की तरफ से पैरवी कर रहे अमित देसाई ने इसका विरोध किया।

एनसीबी की तरफ से दलीलें पूरी नहीं होने पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करने का आग्रह किया जिसे जज वीवी पाटिल ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल, आर्यन खान समेत सभी आरोपी आर्थर रोड जेल में हैं।

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