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OTT: अब ओटीटी पर भी तंबाकू के दुष्प्रभाव को दिखाने वाले विज्ञापनों का प्रदर्शन अनिवार्य, जारी हुआ नया मसौदा
Sat, 21 Sep 2024 09:08 PM IST
सुवेश शुक्ला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुवेश शुक्ला
Updated Sat, 21 Sep 2024 09:08 PM IST
सार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू के दुष्प्रभाव को दिखाने वाले विज्ञापनों को लेकर ओटीटी प्लेटफार्म के लिए संशोधन किया है। अब हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के शुरू होने और बीच में तंबाकू के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन को दिखाना अनिवार्य होगा।
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ओटीटी
- फोटो : एक्स
विस्तार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू के दुष्प्रभाव को दिखाने वाले विज्ञापनों को लेकर ओटीटी प्लेटफार्म के लिए भी नियम सख्त करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग शुरू होते ही कम से कम 30 सेकंड के "नॉन-स्किपेबल" तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के ऑडियो-विजुअल विज्ञापन को दिखाने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि मंत्रालय ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तंबाकू विरोधी नियमों के लिए मसौदा संशोधन जारी किया है।
30 सेकंड का विज्ञापन होगा जरूरी
इस मसौदे के मानदंडों के अनुसार, 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद रिलीज होने वाली भारतीय और विदेशी मूल की सभी फिल्मों के शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड के लिए तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य विज्ञापनों को दिखाना होगा। साथ ही सभी कंटेंट में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को दिखाने वाले दृश्यों के दौरान स्क्रीन के नीचे तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को भी दिखाने का प्रस्ताव रखा गया है।
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क्या दिखाया जाएगा?
13 सितंबर को जारी किए गए मसौदा नियमों में कहा गया है, ‘ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए जाने वाले सभी कंटेंट को शुरू करने से पहले कम से कम 30 सेकंड के लिए नॉन-स्किपेबल और तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन और तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकंड का नॉन-स्किपेबल ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना होगा।’
भारत ओटीटी पर तंबाकू विज्ञापनों को दिखाने वाला पहला देश
सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रमुखता से देखते हुए, भारत पिछले साल मई में पहला देश बन गया, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सिनेमाघरों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों की तरह तंबाकू विरोधी चेतावनी और डिस्क्लेमर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। बता दें कि ओटीटी नियम 2023, 1 सितंबर, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के तहत, अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की चेतावनी दिखानी पड़ेगी।
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30 सेकंड का विज्ञापन होगा जरूरी
इस मसौदे के मानदंडों के अनुसार, 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद रिलीज होने वाली भारतीय और विदेशी मूल की सभी फिल्मों के शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड के लिए तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य विज्ञापनों को दिखाना होगा। साथ ही सभी कंटेंट में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को दिखाने वाले दृश्यों के दौरान स्क्रीन के नीचे तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को भी दिखाने का प्रस्ताव रखा गया है।
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13 सितंबर को जारी किए गए मसौदा नियमों में कहा गया है, ‘ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए जाने वाले सभी कंटेंट को शुरू करने से पहले कम से कम 30 सेकंड के लिए नॉन-स्किपेबल और तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन और तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकंड का नॉन-स्किपेबल ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना होगा।’
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सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रमुखता से देखते हुए, भारत पिछले साल मई में पहला देश बन गया, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सिनेमाघरों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों की तरह तंबाकू विरोधी चेतावनी और डिस्क्लेमर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। बता दें कि ओटीटी नियम 2023, 1 सितंबर, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के तहत, अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की चेतावनी दिखानी पड़ेगी।
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